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RBI ने इस सरकारी बैंक पर क्‍यों लगाया 1 करोड़ का जुर्माना

RBI Imposes Monetary Penalty On Bank of Maharashtra : ग्राहकों के ह‍ितों को ध्‍यान में रखते हुए र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) बैंकों पर समय-समय पर कार्रवाई करता रहता है.
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HR Breaking News : RBI ने अब 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) और अन्य निर्देशों के पालन करने में चूक को लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर 1.12 करोड़ का जुर्माना लगाया है.


क्‍यों लगाया गया जुर्माना


केंद्रीय बैंक की तरफ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह भारी-भरकम जुर्माना र‍िस्‍क मैनेजमेंट गाइडलाइंस, केवाईसी से जुड़े न‍ियमों और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में न‍ियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.


आरबीआई का बयान


RBI की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 31 मार्च, 2020 की वित्तीय स्थिति के अनुरूप बैंक का सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आकलन (ISE) किया गया. इसके अलावा बैंक द्वारा सीमा शुल्क को सरकार के खाते में नहीं डालने को लेकर भी जांच की गई.

RBI ने बदले बैंक लॉकर के नियम


नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना


केंद्रीय बैंक ने एक अन्य जानकारी में कहा क‍ि जमा पर ब्याज दर संबंधी आदेशों का पालन नहीं करने के लिए राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, राजकोट पर भी 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) पर जुर्माना लगाया था.


सेंट्रल बैंक पर 36 लाख का जुर्माना


RBI ने ग्राहकों के सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सेंट्रल बैंक पर 36 लाख का जुर्माना लगाया था. RBI की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया था क‍ि इसकी जांच की और बैंक को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब के बाद आरबीआई ने यह फैसला लिया है.


दरअसल, केंद्रीय बैंक RBI इस जवाब से संतुष्ट नहीं है. RBI ने बताया कि सीबीआई ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया है. इसके आधार पर RBI ने यह एक्शन लिया है.