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आपके PF से मिलती है पैरेंटस को ताउम्र पेंशन, जानिए EPFO का क्या है नियम

Employee Pension Scheme: पीएफ अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट पर कई तरह के फायदे मिलते हैं. इनमें एक बड़ा फायदा पेंशन के तौर पर मिलता है. लेकिन, आज हम आपको EPFO के एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपके PF से मिलती है आपके पैरेंटस को ताउम्र पेंशन।  
 
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  आपके PF से मिलती है पैरेंटस को ताउम्र पेंशन, जानिए EPFO का क्या है नियम

HR Breaking News, Digital Desk- प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट पर कई तरह के फायदे मिलते हैं. इनमें एक बड़ा फायदा पेंशन के तौर पर मिलता है. रिटायरमेंट के बाद EPS-95 के तहत पेंशन का भुगतान होता है. लेकिन, EPFO के कई नियम ऐसे हैं, जिनकी जानकारी शायद ही सब्सक्राइबर्स को होती है. इनमें से एक है माता-पिता को पेंशन का नियम. दरअसल, सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली पेंशन सिर्फ उनकी नहीं होती. बल्कि आश्रितों की भी होती है. अगर नौकरी के दौरान किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु होती है तो उसके परिवार खासकर माता-पिता को पेंशन मिलती है. 

EPFO कहता है कि अपने किसी नौकरीपेशा बेटा या बेटी को खोने पर ऐसे बुजुर्गों के साथ विभाग पूरी तरह खड़ा है. EPFO के नियम के मुताबिक, ऐसे माता-पिता जिन्होंने अपने नौकरीपेशा औलाद को खो दिया है, उन्हें आजीवन पेंशन मिलती है. हालांकि, इसके कुछ नियम और शर्तें हैं.


इन शर्तों पर मिलेगी माता-पिता और सब्सक्राइबर को Pension-


EPFO की पेंशन स्कीम (EPS) की शुरुआत 1995 में हुई थी. EPFO के मुताबिक, अगर नौकरी पर रहते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो परिवार में अकेला कमाने वाला है और उनके माता-पिता आश्रित है तो ऐसे मामलों में उन्हें EPS-95 नियम के तहत आजीवन पेंशन मिलती है. हालांकि, इसमें शर्त यह है कि एम्प्लाई की कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो. साथ ही अगर कर्मचारी नौकरी को दौरान किसी बिमारी के चलते शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो एम्प्लाई को भी आजीवन पेंशन मिलती रहेगी. भले ही उसने शर्तों के मुताबिक, नौकरी का कार्यकाल (10 साल) पूरा न किया हो.

कितना करना होता है PF खाते में जमा?


एम्प्लाई की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता से 12 फीसदी का हिस्सा Provident Fund खाते में जमा होता है. इतना ही हिस्सा इम्प्लाई की कंपनी (employers) की तरफ से भी जमा किया जाता है. रिटायरमेंट पर एम्प्लाई को फंड का पूरा पैसा ब्याज लगाकर मिलता है. एम्प्लाई का 12 फीसदी हिस्सा सीधे तौर पर EPF अकाउंट में जमा किया जाता है. वहीं, एम्प्लॉयर का 12 फीसदी में से 3.67% EPF और बाकि 8.33% EPS (Employee Pension Scheme) में जमा होता है.

पेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं (Pension Calculator)-


-Pension Calculator का इनीशियल प्रोसेस वही है, जो EDLI कैलकुलेटर का है. पेंशन कैलकुलेटर के पेज तक आने के बाद का प्रोसेस नीचे बता रहे हैं
- आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा. इसके साथ ही आपको नौकरी जॉइन करने, छोड़ने वगैरह जैसी डीटेल्स देनी होंगी. इसके बाद Show/Update details पर क्लिक करें.


- इसके बाद सिस्टम आपको 58 साल की उम्र पूरी होने की तारीख, अर्ली पेंशन के लिए 50 साल की उम्र और मंथली पेंशन अमाउंट के लिे पेंशन स्टार्टिंग डेट कैलकुलेट करके दिखा देगा.
- आप 50 साल की उम्र के बाद अर्ली पेंशन पा सकते हैं, लेकिन पेंशन की रकम कम हो जाएगी. वहीं, 58 साल का होने पर आपको पूरा पेंशन बेनेफिट मिलेगा.


- आप कैलकुलेटर में पेंशन स्टार्टिंग डेट और पेंशन के लिए सैलरी डालकर Show/Update details पर क्लिक करें. सिस्टम आपको आपकी सुपरएनुएश मंथली पेंशन अमाउंट दिखा देगा.