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Bank Cheque : अब इतने समय में क्लियर हो जाएगा चेक, RBI ने बनाए नए नियम

Bank Cheque : हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक (Cheque) से पेमेंट को तेज करने के लिए नियमों में बदलाव किया है. जिसके चलते अब इतने समय में चेक क्लियर हो जाएगा. यह नई व्यवस्था 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगी, जिससे चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो जाएगी-

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Bank Cheque : अब इतने समय में क्लियर हो जाएगा चेक, RBI ने बनाए नए नियम

HR Breaking News, Digital Desk- (RBI) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक (Cheque) से पेमेंट को तेज करने के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब चेक क्लियर होने में दो-तीन दिन के बजाय कुछ ही घंटे लगेंगे, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। यह नई व्यवस्था 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगी, जिससे चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो जाएगी.

 

 

अभी चेक क्लियरिंग में क्या होता है और आगे क्या होगा-
अभी चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत चेक क्लियरिंग में एक से दो दिन लग जाते हैं क्योंकि बैंक चेकों को दिन में एक तय समय पर बैच में प्रोसेस करते हैं. अब आरबीआई इस सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग से हटाकर Settlement on Realization की ओर ले जा रहा है. 

नई प्रणाली के तहत, चेक को स्कैन करके तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाएगा, जिससे वे लगातार प्रोसेस होंगे. यह चेक क्लियरिंग का समय घटाकर कुछ घंटों तक कर देगा. सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैंक चेक प्राप्त करेगा और पास या बाउंस होने की पुष्टि करेगा. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य चेक क्लियरिंग में तेज़ी लाना, जोखिम कम करना और ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है.

क्या है सीटीएस- 
आपको मालूम हो कि सीटीएस एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम (electronic system) है. इसमें चेक की इमेज और डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेमेंट (payment) करने वाले बैंक तक भेजी जाती है. इससे प्रोसेस तेज होता है और धोखाधड़ी की संभावना भी कम रहती है. 

दो चरणों में लागू होगा बदलाव-
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने चेक क्लियरिंग के नियमों में बदलाव की घोषणा की है, जो दो चरणों में लागू होगा. पहले चरण की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 से होगी, जो 2 जनवरी 2026 तक चलेगा. इस दौरान, बैंकों को चेक जमा होने के दिन ही शाम 7 बजे तक उसकी पुष्टि करनी होगी कि वह स्वीकार किया गया है या नहीं. 

यदि बैंक समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो चेक को स्वचालित रूप से स्वीकृत मानकर निपटान कर दिया जाएगा. यह कदम चेक प्रोसेसिंग को तेज और अधिक कुशल बनाने के लिए उठाया गया है.

दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा. इसमें नियम और सख्त हो जाएंगे. बैंकों (Banks) को हर चेक की पुष्टि सिर्फ तीन घंटे के भीतर करनी होगी. मान लीजिए किसी बैंक को सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच चेक मिला है तो उसे दोपहर 2:00 बजे तक वैरिफिकेशन (verification) करनी होगी. इस समय सीमा में पुष्टि न मिलने पर चेक स्वचालित रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा.

ग्राहकों को क्या होगा फायदा- 
नई व्यवस्था के तहत जैसे ही क्लियरिंग हाउस चेक (clearing house check) की पुष्टि और निपटान की जानकारी भेजेगा, बैंक को ग्राहक के खाते में राशि ट्रांसफर करनी होगी. आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह भुगतान (payment) क्लीयरेंस के एक घंटे के भीतर करना अनिवार्य होगा, बशर्ते कोई सुरक्षा जोखिम न हो. इसका मतलब है कि यदि आप सुबह चेक जमा करते हैं तो उसी दोपहर या शाम तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा.

RBI ने बैंकों को दिए ये निर्देश- 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI New Update) ने बैंकों को नई चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) प्रक्रिया के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने का निर्देश दिया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित समय सीमा से पहले पूरी तरह तैयार हों. ग्राहकों को चेक जमा करते समय यह ध्यान रखना होगा कि वे सही जानकारी भरें और हस्ताक्षर स्पष्ट करें, क्योंकि यह नई प्रक्रिया तेज होगी और किसी भी त्रुटि का असर तुरंत होगा.