Gold : घर में रख सकते हैं कितना सोना, महिला और पुरुषों के लिए है अलग-अलग लिमिट, निवेश करने से पहले जान लें
Gold Price : सोने के भावों में लगातार बढ़ौतरी होती जा रही है। इस बीच लोग सोने में निवेश करने की ओर देख रहे हैं। सोने में निवेश करना है तो पहले घर पर सोना (Gold Limit At Home) रखने की लिमिट भी जान लेनी चाहिए। सोना रखने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग लिमिट तय है। इससे, ज्यादा सोना रखने पर क्या होआ, आइए जानते हैं।

HR Breaking News (Gold) सोने की कीमतों में बढ़ौतरी के बीच आपको यह जान लेना चाहिए कि आप कितना सोना घर में रख सकते हैं। घर में सोना (Gold) रखने को लेकर विवाहित महिला और अविवाहित महिला के लिए क्या लिमिट है। वहीं, पुरुषों के लिए भी क्या विवाह से पहले या विवाह के पश्चात अलग-अलग रूल्स हैं। आइए जानते हैं, सभी सवालों के जवाब...
अधिक सोना मिलने पर आयकर विभाग क्या करेगा
पहला सवाल तो यहीं आता है, क्या आप तय सीमा से अधिक आभूषण नहीं रख सकते? नियमों के अनुसार तय सीमा से अधिक आभूषण रखने पर आयकर विभाग आप पर कार्रवाई कर सकता है। आपके आभूषणों को जब्त किया जा सकता है। इससे बचने के लिए आपको आयकर (Income Tax) के नियमों को जानना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तय की है सीमा
सोने के आभूषण महिलाओं को काफी पसंद होते हैं। किसी चीज की ख्वाहिस है तो पहला नाम बेशक सोने (Gold) के आभूषणों का हो सकता है। परंतु, महिला के लिए आभूषण रखने पर सवाल उठता है कि क्या इसकी कोई तय सीमा है? क्या अधिक आभूषण होने पर आयकर विभाग की कार्रवाई हो सकती है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक परिपत्र में सोना रखने की सीमा तय की है।
महिला और पुरुष रख सकते हैं कितना सोना
नियमों के अनुसार विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोने के गहने रख सकती हैं। वहीं, यह लिमिट अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम ही है। अब बात करें पुरुषों की तो पुरुषों को शादी से पहले और शादी के बाद भी 100 ग्राम तक सोना रखने की छूट होती है। आयकर विभाग (Income Tax) छापा मारता है तो इस लिमिट तक के गहने जब्त नहीं करेगा।
परिवार की आय कुछ भी हो नहीं होगी जब्ती
अगर आप सीबीडीटी के परिपत्र के अनुसार निर्धारित सीमा तक के सोने को रखते हैं तो इसकी जब्ती नहीं होगी, चाहे परिवार की आय कितनी भी क्यों न हो। आयकर (Income tax rules) विभाग के छापे के दौरान तय सीमा तक की मात्रा के आभूषणों को अलग कर दिया जाएगा। ज्यादा मात्रा में है तो आभूषणों को ही आयकर विभाग अपने साथ ले जा सकता है।
ज्यादा आभूषण रखने पर क्या होगा
सवाल अभी भी यही उठता है कि क्या आप इस सीमा से अधिक आभूषण नहीं रख सकते? नियमों के मुताबिक सीमा से अधिक आभूषण रखने पर आयकर विभाग आपसे इनके स्रोत पूछ सकता है। अगर आप इस बारे में पूरा ब्योरा मुहैया करा देते हैं तो छापे की कार्रवाई के दौरान यह आभूषण (Gold) जब्त नहीं किए जाएंगे।
अधिक मात्रा में भी रख सकते है आभूषण
आप चाहे तो ज्यादा आभूषण भी रख सकते हैं, लेकिन आयकर विभाग की कार्रवाई हुई तो आपको इसका सोर्स देना होगा। इससे आपके आभूषणों को आयकर विभाग जब्त नहीं करेगा। नियमों के अनुसार आभूषणों को खरीदने के लिए जुटाई गई रकम के स्रोत आपको बताना पड़ेगा। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो आयकर विभाग की आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए आप सोना (Gold) खरीदें तो उसकी रसीद संभाल कर रखें।