Income Tax : इनकम टैक्स विभाग ने किया अलर्ट, 15 मार्च तक नहीं किया ये काम तो लगेगा जुर्माना
टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग ने अलर्ट जारी किया है के वो 15 मार्च से पहले ये काम क्र लें नहीं तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। आइये डिटेल में जानते हैं ये खबर
HR Breaking News, New Delhi : अपनी कमाई पर टैक्स (Income Tax) जमा करना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है. इससे न सिर्फ देश का विकास होता है, बल्कि बेहतर सड़क से लेकर अस्पताल तक जैसी बुनियादी संरचनाएं भी सुनिश्चित होती हैं. आम तौर पर किसी वित्त वर्ष के दौरान की गई कमाई पर साल के आखिर में इनकम टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन कुछ मामलों में करदाताओं को पहले भी टैक्स जमा करना पड़ता है, जिसे एडवांस टैक्स (Advance Income Tax) कहते हैं.
नजदीक है डेडलाइन
आपने इस एडवांस टैक्स के बारे में निश्चित ही कई बार सुना होगा. आयकर विभाग समय-समय पर एडवांस टैक्स के आंकड़े भी जारी करता है. इसे एडवांस टैक्स इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वित्त वर्ष के पूरा होने से पहले ही इसे चुकाना पड़ता है. करदाताओं के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए यह स्कीम पेश गई है. इसके तहत आप एक बार में भारी-भरकम टैक्स भरने की जगह टुकड़ों में टैक्स भर सकते हैं. इस बार के लिए एडवांस टैक्स भरने की डेडलाइन समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं. इसी कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन सभी टैक्सपेयर्स को एक बार फिर से अलर्ट किया है, जिन्हें एडवांस इनकम टैक्स भरने की जरूरत है.
डिपार्टमेंट ने किया ये ट्वीट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ताजा ट्वीट में कहा है, "सावधान करदाताओं. एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त भरने की आखिरी तारीख नजदीक है. याद रखें कि आपको 15 मार्च 2023 तक एडवांस टैक्स की अंतिम व चौथी किस्त का भुगतान कर देना है." आपको बता दें कि अगर एडवांस टैक्स भरने वाली श्रेणी में आने वाले करदाता डेडलाइन से पहले इसका भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है.
क्या है एडवांस टैक्स
सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर यह एडवांस टैक्स है क्या चीज... एडवांस टैक्स, वह इनकम टैक्स है, जिसका भुगतान करदाता को एकसाथ न करके हर तिमाही करना होता है. आयकर अधिनियम के मुताबिक, करदाता को पूरे वित्त वर्ष में होने वाली कमाई का कैलकुलेशन करना होता है. इसके आधार पर, विशेष अंतराल पर टैक्स का भुगतान करना होता है. यानी जिस वित्त वर्ष में आपकी कमाई होती है, उसी वित्त वर्ष के दौरान एडवांस टैक्स चुकाया जाता है.
किन्हें एडवांस टैक्स भरने की जरूरत
हर वैसे करदाता, जिनकी एक वित्त वर्ष में टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये या उससे ज्यादा बनती है, उन्हें एडवांस टैक्स चुकाना होता है, फिर चाहे वह नौकरीपेशा हो, बिजनेस चलाता हो या फिर किसी पेशे से जुड़ा हो. सैलरी वाले लोगों को एडवांस टैक्स नहीं चुकाना होता है, क्योंकि नियोक्ता TDS काटकर सैलरी देता है. ऐसे करदाताओं को एडवांस टैक्स देने की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है, जब उनकी सैलरी के अलावा कोई और इनकम हो, जैसे किराए, ब्याज या डिविडेंड से आय. आमतौर पर बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स एडवांस टैक्स चुकाते हैं. 60 साल से ऊपर के लोगों को एडवांस टैक्स भरने से छूट हासिल है. शर्त यह है कि उनकी किसी कारोबार या प्रोफेशन से आय नहीं होनी चाहिए.
ऐसे भरा जाता है एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स को चार भागों में बांटा गया है. पहली किस्त 15 जून तक, दूसरी 15 सितंबर तक, तीसरी किस्त 15 दिसंबर तक और आखिरी किस्त 15 मार्च तक जमा करनी होती है. टोटल टैक्स का 15 फीसदी आपको 15 जून तक एडवांस टैक्स के तौर पर जमा करना पड़ता है. इसके बाद 15 सितंबर तक 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक 75 फीसदी और 15 मार्च तक 100 फीसदी टैक्स भरना होता है.
डेडलाइन के बाद लगता है जुर्माना
टाइम पर एडवांस टैक्स भरने में नाकाम रहने पर सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के तहत ब्याज यानी इंटरेस्ट देना होगा. मान लीजिए आपने 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर दी तो आपको 3 महीने का ब्याज देना होगा, जिसकी दर एक फीसदी प्रति माह है. अगर करदाता ने ज्यादा एडवांस टैक्स भर दिया है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरकर रिफंड क्लेम कर सकता है.
एडवांस टैक्स भरने की प्रक्रिया
एडवांस टैक्स भरना काफी आसान है... इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/) पर जाना होगा और e-Pay Tax के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालकर आपको एडवांस टैक्स का विकल्प सेलेक्ट करना होगा. नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा, आप चालान नंबर 208 जेनरेट कर सकते हैं और इसे अधिकृत बैंक शाखा में जमा करके एडवांस टैक्स भर सकते हैं.