Income Tax : बैंक खाते में कितना कैश जमा करने पर इनकम टैक्स विभाग भेजता है नोटिस, जानिए नियम
Income Tax : अक्सर कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर आयकर विभाग (Income Tax) की जांच से बचने के लिए आप अपने बचत खाते में कितना नकद जमा या निकाल सकते हैं... अगर आप इन्हीं सवालों से जुड़े जवाब जानना चाहते है तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ लें--
HR Breaking News, Digital Desk- (Income Tax Rule) आप भी ये सोचते होंगे कि आयकर विभाग की जांच से बचने के लिए आप अपने बचत खाते में कितना नकद जमा या निकाल सकते हैं. व्यक्तिगत वित्त विशेषज्ञों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में आपके बचत खाते में कुल नकद जमा (cash deposit) या निकासी 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
इसके अतिरिक्त, एक दिन में किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद प्राप्त करना, भले ही वह एक ही लेनदेन हो या कई संबंधित लेनदेन, नियमों के खिलाफ है.
यदि आप अपने सभी सेविंग अकाउंट्स (Saving account) में मिलाकर 10 लाख रुपये से अधिक कैश जमा करते हैं, तो इसकी जानकारी बैंक (bank) इनकम टैक्स विभाग को देगा। यह सूचना अलग-अलग अकाउंट्स में फैले लेन-देन के बावजूद दी जाएगी।
10 लाख रुपये से ज्यादा जमा होने पर क्या होता है?
Tax2win के CEO और सह-संस्थापक अभिषेक सोनी ने कहा, "यदि वित्तीय वर्ष में आपके सेविंग अकाउंट में ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा होता है, तो इसे हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन (High value transaction) माना जाता है। बैंक या वित्तीय संस्थान को इसे इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट करना पड़ता है, जो इनकम टैक्स एक्ट, 1962 की धारा 114B के तहत अनिवार्य है। एक ही दिन में ₹50,000 से अधिक कैश जमा करने पर आपको अपना PAN नंबर देना होगा। यदि आपके पास PAN नहीं है, तो फॉर्म 60/61 जमा करना होगा।”
Tax2win के CEO और सह-संस्थापक अभिषेक सोनी के मुताबिक, अगर आपके सेविंग अकाउंट (saving account) में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा होते हैं, तो यह उच्च-मूल्य लेनदेन माना जाता है। बैंकों को इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है, जो आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 114B के तहत अनिवार्य है। एक ही दिन में 50 हजार रुपये से अधिक नकद जमा करने पर पैन नंबर (Pan Number) देना आवश्यक है। यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म 60/61 जमा करना होगा।
I-T नोटिस का जवाब कैसे दें?
अगर आपको हाई-वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन के लिए इनकम टैक्स नोटिस (income tax notice) मिलता है, तो आपको अपने धन का स्रोत साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ जमा करने होंगे। बैंक स्टेटमेंट, निवेश रिकॉर्ड और विरासत दस्तावेज कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यदि आप नकदी के स्रोत की घोषणा करने के बारे में अनिश्चित हैं या चिंतित हैं, तो एक अनुभवी टैक्स सलाहकार से सलाह लें।
दो लाख से ज्यादा कैश लेने पर प्रतिबंध-
आयकर की धारा 269ST के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ₹2 लाख से अधिक नकद प्राप्त नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध एक दिन में कुल मिलाकर, एक ही लेनदेन के लिए, या एक ही घटना/अवसर से जुड़े लेनदेन पर लागू होता है।
