Income Tax Notice : इनकम टैक्स का नोटिस आने पर कैसे और कितने समय में देना होता है जवाब, टैक्सपेयर्स जान लें लेटेस्ट अपडेट
Income Tax rules : सालभर की टैक्सेबल इनकम पर निर्धारित नियमों के अनुसार हर किसी को टैक्स चुकाना पड़ता है। इनकम टैक्स का भुगतान करने में टैक्सपेयर की ओर से कुछ गलतियां करने पर आयकर विभाग नोटिस जारी कर देता है। इस नोटिस (ITR Filing) का जवाब देने के लिए कुछ नियमों को बनाया गया है। आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस आने पर आपको कैसे और कितने समय के अंदर इसका जवाब देना होता है।
HR Breaking News : (Income Tax) हाल ही में टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई टैक्सपेयर टैक्स का भुगतान करने में कोई भूल या गलती कर देता है, तो इनकम टैक्स (income tax notice update) विभाग के द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है। इनकम टैक्स द्वारा भेजे गए इस नोटिस का रिप्लाई करने का एक निश्चित समय और तरीका होता है। आपको इस निश्चित समय अवधि के इंदर ही इनकम टैक्स (Income Tax new rules) द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देना होता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।
फर्जी कटौती का दावा करने पर होगी मुश्किल-
अगर इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax Return) में आप फर्जी कटौती या फिर छूट का दावा करते हैं तो इसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपको मुसीबत हो सकती है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग द्वारा सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स (update for taxpayers) को नोटिस भेजकर आईटीआर में उनकी ओर से क्लेम की गई टैक्स छूट और कटौती का प्रमाण मांगा जा रहा है। ऐसे में दावा किए गए प्रमाण की जानकारी गलत पाई जाने पर विभाग द्वारा टैक्सपेयर पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।
इस व्यवस्था का करना होगा चयन-
आयकर टैक्स रिटर्न (Income tax deparment) को फाइल करते हुए टैक्सपेयर्स को कटौती का दावा करने के लिए नई व पुरानी टैक्स व्यवस्था के विकल्प का चयन करना होता है। इसी के तहत आप इनकम टैक्स में कटौती (Income Tax Deductions) का दावा कर सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि अपनी आय रिटर्न में फर्जी या फर्जी कटौती (Fake Deductions) का दावा करने वाले टैक्सपेयर आयकर विभाग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है।
नोटिस मिलने पर करें ये काम-
अगर आपको भी आयकर विभाग की ओर से नोटिस (IT notice kab aata hai) भेजा जाता है तो इस परिस्थिति को लेकर टैक्स एक्पर्ट्स का मानना है कि वेतनभोगी व्यक्तियों को आयकर विभाग के किसी नोटिस का समय पर जवाब देना तय करना चाहिए। अगर आप नोटिस (IT notice reply) का जवाब देने में देरी करते हैं तो इस परिस्थिति में मामला बिगड़ सकता है। इसके अलावा, अगर इनकम टैक्स की ओर से आपसे छूट का सुबूत मांगा जाता है तो भी टैक्सपेयर्स (news for taxpayers) को सभी सहायक दस्तावेज जैसे कोई प्रासंगिक रसीदें, वाउचर, चालान या कोई अन्य दस्तावेज देने होते हैं।
इतने समय में देना होगा जवाब-
नोटिस प्राप्त करने के बाद टैक्सपेयर्स को नोटिस (best way to reply IT notice) का जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त (IT Notice reply time limit )दिया जाता है। हालांकि अगर वे निर्धारित समय सीमा के अंदर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो वे स्थानीय मूल्यांकन अधिकारी से समय सीमा बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
ऐसे दें विभाग को नोटिस का जवाब-
आयकर विभाग के नोटिस (IT Notice update) का आपको उचित समय पर जवाब देना होगा। अगर आप समय पर विभाग द्वारा जारी किये गए नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो इसकी वजह से आपको गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। नोटिस किस बारे में है, यह जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है। नोटिस का जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले सभी दस्तावेजों (how to reply IT Notice) को जुटा लेना चाहिए। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले आप जवाब का मसौदा तैयार करें, फिर नोटिस में दिए गए तरीके से अपना जवाब सबमिट कर दें।
