Income Tax Return : ले रखा है होम लोन तो ऐसे बचाएं टैक्स, अपनाएं ये टिप्स
HR Breaking News, New Delhi : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत जल्द ही होने वाली है. 1 अप्रैल 2023 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स दाखिल किया जा सकता है. वहीं अगर पुराने टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स दाखिल किया जाएगा तो टैक्सपेयर्स कई टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हैं. अगर होम लोन ले रखा है तो उसका फायदा भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे होम लोन का फायदा इनकम टैक्स में मिलेगा.
होम लोन
होम लोन 1961 के आयकर अधिनियम के तहत टैक्स कटौती के माध्यम से पुनर्भुगतान पर कई लाभ प्रदान करता है. होम लोन के पुनर्भुगतान में दो भाग होते हैं: मूल राशि और उधार ली गई राशि पर ब्याज का भुगतान. 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80सी और 24(बी) के तहत, आप इनमें से प्रत्येक श्रेणी पर टैक्स लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं.
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जब एक वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स की तैयारी की बात आती है, तो टैक्स लाभों के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है. वहीं अगर आपने घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लिया है तो आप अपने होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट के पात्र हो सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 24(बी) एक वित्तीय वर्ष में आपके होम लोन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति देती है.
इनकम टैक्स रिटर्न
इस कटौती का लाभ उठाने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने कटौती का दावा करने से पहले संपत्ति का निर्माण या अधिग्रहण पूरा कर लिया है. इसके अतिरिक्त घर आपके नाम पर होना चाहिए. साथ ही यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आपने किसी और के साथ संयुक्त रूप से होम लोन लिया है तो आप दोनों भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं.
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टैक्स छूट
टैक्स कटौती का दावा करने के लिए आपको संबंधित दस्तावेज अपने नियोक्ता या आयकर विभाग को जमा करने होंगे. इन दस्तावेजों में लोन समझौता, ब्याज प्रमाणपत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं. इसलिए, अगर आपने अपनी संपत्ति के लिए होम लोन लिया है तो इस विकल्प को तलाशना सुनिश्चित करें
होम लोन पर छूट
इसके अलावा होम लोन की मूल राशि का पुनर्भुगतान धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के लिए पात्र है. वहीं एक घर की खरीद के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर किए गए खर्च भी धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र हैं. प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान चुकाया गया इंटरेस्ट उस साल से पांच बराबर किस्तों में टैक्स कटौती के लिए योग्य है, जिसमें कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कटौतियां केवल तभी उपलब्ध हैं जब संपत्ति खुद के नाम पर हो.
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