Income Tax : बैंक खाते में पैसे रखने की क्या है लिमिट, कब आता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानिए नियम
HR Breaking News, Digital Desk- (Income tax rule) आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि बचत खाते में कितना पैसा रखा जा सकता है और एक दिन में कितना नकद लिया जा सकता है। आज हम अपनी इस खबर में आपको इन दोनों सवालों का जवाब देंगे। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स नियमों के तहत एक वित्त वर्ष में बचत खाते में कुल नकद जमा या निकासी 10 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा, धारा 269ST के तहत, आप किसी एक व्यक्ति से एक दिन में, एक ट्रांजैक्शन (transaction) में, या एक इवेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद नहीं ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आपके सभी बचत खातों में एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल - 31 मार्च) में कुल 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा होता है, तो बैंकों को आयकर विभाग को सूचित करना होगा, भले ही यह कई खातों में फैला हो।
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन-
अब सवाल यह है कि अगर आपके बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक कैश आता है, तो क्या होगा? इस सीमा से अधिक राशि को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन (high value transaction) में कंसीडर किया जाएगा। बैंक या वित्तीय संस्थानों को इस बारे में आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 114बी के तहत आयकर विभाग को सूचित करना होगा। इसके अलावा, एक दिन में 50 हजार रुपये से अधिक राशि जमा कराने के लिए आपको पैन नंबर देना होगा। अगर आपके पास पैन नहीं है, तो आपको वैकल्पिक तौर पर फॉर्म 60/61 जमा करना होगा।
इनकम टैक्स नोटिस का कैसे दें जवाब?
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस से जुड़े इनकम टैक्स नोटिस (income tax notice) का जवाब देने के लिए आपके पास फंड के सोर्स के संबंध में अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए। ये बैंक स्टेटमेंट (bank statement), इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड (investment record) और विरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं या कैश के सोर्स को लेकर चिंतित हैं, तो किसी टैक्स एडवाइजर (tax advisior) से सलाह ले सकते हैं।
