home page

PF खाताधारकों को फ्री मिलता है 7 लाख रुपये का बीमा, जानिए कब कर सकते हैं क्लेम

PF - बता दें कि अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको 7 लाख तक की जीवन बीमा मिल सकता है। दरअसल ईपीएफओ (EPFO) अपने सभी सदस्यों को ईडीएलआई स्कीम (EDLI Scheme)  के तहत जीवन बीमा सुविधा देती है। ऐसे में आइए नीचे खबर में ये जान लेते है कि आखिर कब क्लेम कर सकते है आप।

 | 
PF खाताधारकों को फ्री मिलता है 7 लाख रुपये का बीमा, जानिए कब कर सकते हैं क्लेम

HR Breaking News, Digital Desk- EDLI Scheme for EPFO members: आप जानते हैं कि अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको 7 लाख तक की जीवन बीमा मिल सकता है। EPFO अपने सभी सदस्यों को ईडीएलआई स्कीम के तहत जीवन बीमा सुविधा देती है। इस सुविधा के तहत प्रत्येक ईपीएफओ सदस्य को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। ईपीएफओ की इस बीमा योजना को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा यानी ईडीएलआई के नाम से जाना जाता है। जानिए इस स्कीम से जुड़ी खास बातें।

जानिए क्या EDLI स्कीम-

EDLI योजना की शुरुआत ईपीएफओ ने 1976 में की थी। इस स्कीम के तहत अगर ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को जमा राशि दी जाती थी। यह बीमा कवर बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, जिसका शेयर कंपनी भरती है।

कैसे तय होती है रकम?

बीमा राशि पिछले 12 महीनों के मूल वेतन और डीए पर निर्भर करती है। बीमा कवर के लिए दावा अंतिम मूल वेतन + डीए का 35 गुना होता है। इसके अलावा दावेदार को 1,75,000 रुपये तक की बोनस राशि भी दी जाती है।

नौकरी के बाद नहीं मिल सकता ईडीएलआई योजना का क्लेम-

ईपीएफओ सदस्य को ईडीएलआई योजना द्वारा तभी तक कवर मिलता है, जब तक वह नौकरी पर कार्यरत है। नौकरी छोड़ने के बाद उसका परिवार/उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता। अगर ईपीएफओ सदस्य 12 महीने तक लगातार काम कर रहा है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलता है।

कब कर सकते हैं क्लेम-

इस स्कीम के तरह सदस्य का परिवार तभी क्लेम कर सकता है, जब ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु काम करते समय  बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक मृत्यु हो। यदि ईडीएलआई योजना के तहत कोई नामांकन नहीं है, तो कवरेज मृत कर्मचारी के पति या पत्नी, अविवाहित बेटियों और नाबालिग बेटे/बेटों को मिलता है।