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PPF Membes : PPF में इन्वेस्ट करने वाले ध्यान से पढ़ लें ये खबर, पैसे निकालने के लिए सरकार ने बदल दिए नियम

अगर आप भी PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ध्यान से पढ़ लें ये खबर क्योंकि हाल ही में सरकार ने PPF से पैसे निकालने के लिए नियमों को बदल दिया है।  कैसे निकलेंगे पैसे, आइये जानते हैं 
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HR Breaking News, New Delhi : अगर आपका भी पैसा पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) में लगा है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से समय-समय पर सरकारी स्कीमों को लेकर कई तरह की घोषणाएं की जाती हैं. अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (Public Provident Fund) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. आज के समय में PPF निवेश का एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. इसमें आपको मोटे ब्याज के साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिलता है, लेकिन अब अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपने पीपीएफ अकाउंट का पैसा निकालना चाहते हैं तो जान लें कि नियमों में क्या बदलाव हुआ है-

मिलता है कंपाउंडिग ब्याज का फायदा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) स्कीम में आपको कंपाउंडिंग के आधार पर 7.1 फीसदी रिटर्न मिलता है. कई बार ऐसा होता है कि आप पैसे निवेश तो कर देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में इस पैसे को निकालना पड़ता है तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मैच्योरिटी से पहले खाते से पैसा निकाल सकते हैं. 

क्या मैच्योरिटी से पहले खाते से निकाल सकते है पैसा?
कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप समय से पहले पैसे निकाल लेते हैं तो आपसे पैसे निकालने का कारण पूछा जाता है और फिर भी आपको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड के भी अपने नियम होते हैं इसके नियम के मुताबिक, आप 6 साल पूरे होने के बाद पैसों को निकाल सकते हैं और 5 साल पूरे होने के बाद बंद भी करवा सकते हैं. अगर आप 6 साल से पहले कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके पास निकालने का वैलिड कारण होना चाहिए तभी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं.

कब निकाल सकते हैं पैसे?
पैसा निकालने के लिए आपके पास एक वैलिड कारण होना चाहिए. जैसे आप किसी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं या आप अपने परिवार के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा आप बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की शादी के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं.

पीपीएफ विड्रॉल के नियम
1. पीपीएफ में पैसे विड्रॉल के लिए आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
2. फिर आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म C डाउनलोड करना होगा.
3. फॉर्म भरने के बाद बैंक में जमा करवा लें.
4. और अपना पीपीएफ अकाउंट भी बैंक को दिखाएं.
5. इसके बाद बैंक आपके खाते में जमा पैसे का 50 फीसदी देगा.


500 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत
आपको बता दें इस योजना में एक व्यक्ति 500 रुपये से शुरुआत कर सकता है. वहीं, फाइनेंशियल ईयर में आप इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इतना ही नहीं, पीपीएफ में आपको एक निश्विच अवधि के बाद लोन और आंशिक निकासी की सुविधा का भी फायदा मिलता है.