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RBI ने झटके से बंद कर दिया ये बैंक, ग्राहकों को मिलेंगे सिर्फ इतने रूपए

Reserve bank of India ने हाल ही में इस बड़े बैंक को बन्द कर दिया है और ग्राहक अब सिर्फ बैंक से इतने रूपए ही निकाल सकेंगे जिससे ग्राहकों को परेशानी होगी | 

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RBI ने इस बैंक को कर दिया बन्द
HR Breaking News, New Delhi : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की तरफ से समय-समय पर बैंकों को लेकर कई फैसले लिए जाते रहे हैं. अब आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है जिन भी ग्राहकों का इस बैंक में अकाउंट होगा उन लोगों को परेशानी हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ (The Kapol Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

बैंक के पास नहीं है पूंजी

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केंद्रीय बैंक (Reserve bank of India) ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं, जिसकी वजह से ही आरबीआई ने यह फैसला लिया है. 

बैंक नहीं कर पाएगा जमा और निकासी

रिजर्व बैंक (Reserve bank of India) ने बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार से तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है.

बैंक को बंद करने के दिए आदेश

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बयान के मुताबिक, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.

ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा. इस तरह बैंक के लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने का हक होगा.

कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए अंकुश

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इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve bank of India) ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं जिनमें एक ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपये तक की निकासी की ही अनुमति दी गई है. आरबीआई ने बयान में कहा कि उसके द्वारा लगाए गए अंकुश 25 सितंबर को बैंकिंग कारोबार बंद होने के साथ ही लागू हो गए हैं. ये छह महीनों तक लागू रहेंगे.

लोन नहीं दे सकता बैंक

केंद्रीय बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक उसकी पूर्व-अनुमति के बगैर न तो कर्ज दे सकता है और न ही पुराने ऋण का नवीनीकरण कर सकता है.इसके अलावा कोई निवेश करने और नई जमा राशि स्वीकार करने से भी उसे रोक दिया गया है.

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