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RBI ने दी Home Loan, पर्सनल लोन या Car Loan लेने वालों को राहत

होम लोन हो या पर्सनल लोन, किसी भी तरह के लोन लेने वालों के लिए मार्च शुरू होते ही बड़ी अपडेट आई है , RBI ने लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट हो हटाने की बात कही है। आइये विस्तार से जानते हैं पूरी खबर 
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 होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन लेने वालों को अब मिलेगी राहत

HR Breaking News, New Delhi : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. बैंक से होम लोन (Home Loan), पर्सनल लोन (Personal Loan), कार लोन (Car Loan) लेने वालों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. आरबीआई ने कहा कि, किसी से बैंक से कोई लोन लेने के बाद अगर आप उसे समय पर जमा नहीं करता है, या किसी कारणवश लोन का पैसा नहीं चुका पाते है, तो ऐसे में लोन डिफॉल्टर पर पैनल इंटरेस्ट (Penal Interest) लगाया जाता था, जिसे रोकने का प्रस्ताव बनाया गया है. अब डिफॉल्टर पर पैनल इंटरेस्ट की जगह पैनल चार्ज (Penal Charges) लगाए जायेंगे. 

आरबीआई ने बनाई योजना
आरबीआई ने बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों की मदद करने के लिए यह कदम उठाया है. RBI का कहना है कि, बैंक से कर्ज लेने वालों पर लोन में किसी भी तरह की चूक होने पर पैनल इंटरेस्ट (दंडात्मक ब्याज) के स्थान पर पैनल चार्ज (दंडात्मक शुल्क) लगाया जाएगा. आरबीआई ने कहा कि यह लोन भरने में देरी करने पर डिफ़ॉल्ट पर लागू होगा. अगर वह बैंक लोन अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर पारदर्शी तरीके से जुर्माना देना होगा, जिसे बैंक पैनल चार्ज के रुप वसूल करेगी. यह प्रस्ताव 8 फरवरी, 2023 से लागू हो गया है. RBI ने यह भी कहा कि 'पैनल चार्ज को आगे ब्याज की दर में जोड़ दिया जाएगा. पैनल चार्ज का कोई पूंजीकरण नहीं होगा. (यानी, इसे अलग से वसूल किया जाएगा और बकाया मूलधन में नहीं जोड़ा जाएगा).

लोन लेने वालों को होती थी दिक्कत 
आरबीआई ने कहा कि- इससे लोन लेने वालों के क्रेडिट प्रोफाइल में गिरावट आ जाती है. विनियमित संस्थाएं ब्याज दर पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत क्रेडिट जोखिम प्रीमियम को बदलने के लिए स्वतंत्र रहेगी. आरबीआई ने कहा, "दंडात्मक ब्याज का इरादा अनिवार्य रूप से नकारात्मक को दर्शाता है. इससे लोन लेने वाले लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

यहां से ले सकते है जानकारी 
आरबीआई की तरह से कई समीक्षाओं के बाद यह फैसला किया है. कुछ मामलों में ग्राहकों की शिकायतें और कई विवाद सामने आये है. इस मसौदा से संबधित आरबीआई ने प्रमुख दिशा-निर्देश को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जहा से आप उसे पढ़ सकते है.