home page

RBI guidelines : लोन नहीं भर पाने वालों को अब बैंक वाले नहीं कर पाएंगे परेशान, RBI ने जारी की महत्वपूर्ण गाइडलाइन

RBI rules for loan repayment : लोन लेने के बाद अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोनधारक की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाती है और वह लोन (bank loan news) भरने में असमर्थ हो जाता है। यह नौकरी जाने या कारोबार आदि ठप होने के कारण भी हो सकता है। इसके बाद बैंक भी तरह-तरह की कार्रवाई करने लगते हैं और नियमों (RBI rules for bank loan) से परे होकर ग्राहक को परेशान करने लगते हैं। इससे लोन न भरने वाले को कई दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। लेकिन अब बैंक लोन भरने में असमर्थ होने वालों को परेशान नहीं कर सकेंगे। आरबीआई (RBI update) ने इसे लेकर नई गाइडलाइन भी बैंकों को जारी की है। आरबीआई ने ग्राहकों के कई अधिकार भी बताए हैं, आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से।

 | 
RBI guidelines : लोन नहीं भर पाने वालों को अब बैंक वाले नहीं कर पाएंगे परेशान, RBI ने जारी की महत्वपूर्ण गाइडलाइन

HR Breaking News - (RBI Loan rules)। भारतीय मुद्रा से लेकर बैंकिंग सिस्टम को सुचारु रूप से चलाने तक की जिम्मेदारी आरबीआई की है। बैंक उपभोक्ताओं के अधिकारों (account holder rights)व हितों की रक्षा करना भी आरबीआई का दायित्व है। इसके लिए आरबीआई (reserve Bank of India) नए नियम भी तय करता है।

अब आरबीआई ने लोन भरने में असमर्थ रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए नए नियम बनाए हैं। बैंक अब ऐसे ग्राहकों पर मनमानी नहीं कर सकेंगे। आरबीआई के सामने लोन भरने में असमर्थ रहने वालों को कुछ बैंकों की ओर से परेशान किए जाने की शिकायतें आई थीं, इसके बाद आरबीआई ने नई गाइडलाइन (RBI guidlines) जारी की हैं।

बैंक नहीं कर सकता मनमानी-


कोई लोनधारक (borrowers rights) अगर लोन भरने में असमर्थ हो जाता है तो बैंक उसे अब परेशान नहीं कर सकेंगे और न ही कोई मनमानी कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) के नए नियमों के अनुसार अब उपभोक्ताओं के अधिकार (bank Customers rights) भी संरक्षित हो सकेंगे। इन अधिकारों के बारे में कई उपभोक्ताओं को पता ही नहीं होता, किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इनको जान लेना जरूरी है।

पुलिस में शिकायत करने का अधिकार-


लोन न भर पाने पर बैंक कर्मचारी (bank news) की ओर से या रिकवरी एजेंट की ओर से कोई दुव्यर्वहार किया जाता है तो ग्राहक पुलिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर बार-बार परेशान किया जाता है तो उपभोक्ता पुलिस को शिकायत करके बैंक से पेनल्टी (RBI loan recovery rules) लेने का हक भी रखता है।

रिकवरी एजेंट के लिए नियम-


बैंक को लोन राशि वसूलने का अधिकार बेशक आरबीआई (RBI News) की तरफ से दिया जाता है लेकिन ये वसूली नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अगर बैंक रिकवरी एजेंट की मदद लेता है तो इसके लिए भी नियम तय किए गए हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट (recovery agent rules) लोन नहीं भरने वाले को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही फोन से कॉल कर सकता है। उपभोक्ता के घर जाने का समय भी यही निर्धारित किया गया है। निर्धारित किए गए इस समय से आगे पीछे कोई रिकवरी एजेंट जाता है तो बैंक व पुलिस में शिकायत की जा सकती है।

दुर्व्यवहार करने पर क्या होगा-


लोन वसूलने के लिए बाकायदा नियम (loan recovery rules) बने हैं। अगर किसी लोनधारक ने लोन नहीं भरा है  या किस्त बाउंस होती है तो उसे 90 दिन तक का समय इसे चुकाने के लिए मिलता है। इस अवधि के बाद बैंक लोनधारक को नोटिस (bank notice) भेजता है। इसके बार राशि का भुगतान करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाता है।

इसके बाद भी उपभोक्ता लोन राशि या ईएमआई जमा नहीं कराता है तो बैंक गिरवी रखी गई प्रोपर्टी की नीलामी कर सकता है। ये सब एक तय प्रक्रिया के अनुसार चलता है। आरबीआई (RBI Customer rights) के अनुसार कोई नियमों का उल्लंघन करता या उपभोक्ता से बदसलूकी की जाती है तो संबंधित पर कार्रवाई हो सकती है।

News Hub