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अवैध संबंधों के चलते प्रेमी संग मिल पति की हत्या करने वाली महिला को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Yamunanagar. अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली बिलासपुर के खेड़ा मोहल्ला में किराए पर रहने वाली 26 साल की सपना और उसके प्रेमी अम्बाला के गांव सुहाना निवासी 23 साल के मनजीत को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

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वहीं कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को मुआवजे के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि जगाधरी निवासी विनोद कुमार ने बिलासपुर पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका छोटा बेटा रवि शर्मा बिलासपुर में खेड़ा मोहल्ला में अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था।

उसके पास एक बेटा और बेटी है। वह कपड़े की दुकान में सेल्समैन था। उसकी शादी लुधियाना निवासी सपना शर्मा से साल 2013 में हुई थी। दोनों के बीच मोबाइल को लेकर झगड़ा रहता था। सपना अक्सर फोन पर बात करती थी। सपना कई बार झगड़ा कर अपने मायके चली जाती थी।

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फरवरी 2018 में वह अपने पति को कमरे में बंद कर अपने मायके चली गई थी। वहीं अपने पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी थी। मामले में दोनों पक्षों का समझौता हो गया था।

सपना ने 12 सितंबर 2019 की सुबह उसके पास फोन कर कहा कि उसका रवि के साथ झगड़ा हो गया था। उसने रवि को धक्का दिया तो वह नीचे गिर गया था। इसके बाद वह उठ नहीं पाया। सूचना पर वे मौके पर पहुंचे तो रवि की मौत हो चुकी थी। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उनके बेटे की हत्या की गई है। इस शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने 12 सितंबर 2019 को हत्या का केस दर्ज किया था।

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पुलिस ने सपना को गिरफ्तार किया तो उसने बताया था कि उसके मनजीत से अवैध संबंध थे। दोनों ने मिलकर रवि के सिर में गैस सिलेंडर मारकर हत्या की। पुलिस ने बाद में मनजीत को भी गिरफ्तार कर लिया था।