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सरकार हर माह खाते में डालेगी 1000-1000 हजार रुपये, फटाफट करें ये काम

 केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक विकलांगों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। पात्र लोग इसका लाभ पाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
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HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। लेकिन यहां जिस स्कीम की बात की जा रही है। वह है दिव्यांग पेंशन योजना (Disabled Pension Scheme)। इस योजना के तहत आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग लोगों को हर महीने 1000 रुपये तक पेंशन देने का प्रावधान है।


यह पेंशन जन्मजात विकलांग और दुर्घटना के कारण विकलांग लोगों दोनों को दी जाती है। सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आवेदन करने की सुविधा दी है। इसके लिए आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है।

इसके अलावा, आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग पात्र लोगों के लिए यह योजना चलाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए sspy-up.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

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जिसके बाद इस योजना में मिलने वाला पेंशन क्रेडिट हर महीने आपके बैंक खाते में जमा होता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशन योजना (Disabled Pension Scheme) का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ही मिलता है।

समाज कल्याण विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 46080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपये प्रति वर्ष से कम आय होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण की वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिलेगी।


जानना ज़रूरी है : दिव्यांग योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए।

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इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या इसी तरह की किसी अन्य योजना के तहत पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त करने वाले और सरकारी संस्थानों/घरों में मुफ्त रखरखाव प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पात्र नहीं माना जाएगा। इसलिए केवल वही लोग आवेदन करें। जिन्हें सरकार की किसी अन्य सहायता का लाभ नहीं मिलता है।