Pension Rules : सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने बदल दिए पेंशन के नियम, नए साल से लागू होंगे नए नियम
HR Breaking News, New Delhi : सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार (Central Government) ने पेंशन के नियमों (Pension Rules) में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसका असर केंद्र और राज्य सरकार सभी तरह के कर्मचारियों पर होगा. सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे. आइए आपको बताते हैं कि किन नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है.
PFRDA ने नियमों में पहले दी थी ढील
1 जनवरी 2023 से सरकारी कर्मचारियों को कोष से आंशिक निकासी के लिए केवल अपने संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिए ही अनुरोध करना होगा. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कोरोना महामारी के दौरान नियमों में ढील दी थी, जिसके तहत एनपीएस के अंतर्गत स्वतः घोषणा कर निकासी की अनुमति दी थी.
स्थितियां सामान्य होने पर हुआ नियमों में बदलाव
सरकारी जानकारी के मुताबिक, कोरोना महामारी के समय में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियमों में ढील दी थी, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हो रही हैं तो ऐसे में निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र के अंशधारकों के लिए अपने अनुरोध संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये भेजना जरूरी होगा.
नई पेंशन का हो रहा विरोध
आपको बता दें इस समय देशभर में नई पेंशन व्यवस्था को लेकर काफी विरोध चल रहा है. राज्यों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं.कई राज्यों के केंद्रीय कर्मचारी खुद यह मानते हैं कि इस योजना में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है. केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System) शुरु किया था.