Pensioner Big news : पेंशनर्स के लिए आई ये बड़ी खबर, अगर नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगी पेंशन
HR Breaking News, New Delhi : सभी सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन वितरण प्राधिकरण को जमा करना होता है। इसे नवंबर में जमा किया जाता है। जीवन प्रमाण पत्र पूरे माह में कभी भी जमा कराया जा सकता है। यदि कोई पेंशनभोगी ऐसा करने में असफल रहता है तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। वैसे तो आमतौर पर पेंशनभोगी इसे बैंकों में जमा करते हैं लेकिन इसे डिजिटल रूप में भी जमा किया जा सकता है।
पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण (How to generate life certificate) पत्र जीवन प्रमाण पोर्टल पर घर बैठे ही जमा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको पोर्टल पर अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। UIDAI ने पेंशनरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपकरणों की एक सूची दी है। जिसे आप UIDAI की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त करें
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आप बैंक, सरकारी कार्यालय, डाकघर या जीवन प्रमाण एप से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन प्रमाण एप https://jeevanpramaan.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। यहां से जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनिंग डिवाइस का होना जरूरी है।
जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनता है
जीवन प्रमाण ऐप में, पेंशनभोगी की जानकारी जैसे आधार विवरण और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बाद आप ऐप से डीएलसी जेनरेट कर सकते हैं।
ऐप में पेंशनभोगी का आधार विवरण, पेंशन भुगतान आदेश, बैंक खाता विवरण और फोन नंबर दर्ज करें।
इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करें।
प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद, जीवन प्रमाण प्रमाण पत्र आईडी के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक संदेश प्राप्त होगा।
अब पेंशन वितरण एजेंसी जीवन प्रमाण वेबसाइट से कभी भी आपके डीएलसी तक पहुंच सकती है।
गौरतलब है कि जीवन प्रमाण फेस ऐप का इस्तेमाल करते समय बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत नहीं होगी।