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Tractor खरीदने पर हरियाणा सरकार देगी 3 लाख रुपये, इस तारीख तक करें आवेदन

Tractor Scheme :हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए कई तरह की योजनाओं को चलाया जा रहा है। ऐसे में अब अगर आप ट्रैक्टर की खरीदी करते हैं तो भी सरकार (Government Scheme) आपकी आर्थिक रूप से मदद करेगी। बता दें कि अगर आप ट्रैक्टर की खरीदी करते हैं तो इस समय सरकार आपको 3 लाख रुपये देगी। आइए जानते हैं किन तारीख तक इसमें आवेदन करना होगा।
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Tractor खरीदने पर हरियाणा सरकार देगी 3 लाख रुपये, इस तारीख तक करें आवेदन

HR Breaking News (tractor subsidy scheme haryana) हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि ट्रैक्टर की खरीदी करने पर सरकार द्वारा 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसकी वजह से किसानों (tractor subsidy scheme haryana) को काफी लाभ होगा। इस योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख के बारे में सरकार ने फैसला कर लिया है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत कितनी तारीख तक आवेदन करना होगा।

 


किसानों के लिए ये स्कीम है बेहद शानदार

 

हरियाणा के किसानों के हाल ही में एक बेहद ही शानदार स्कीम की शुरुआत की गई है। बता दें कि राज्य के मुख्यमुंत्री नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा नये ट्रैक्टर (tractor subsidy scheme) की खरीदी करने पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2026 तक तय की गई है।

इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। हालांकि इसकी पात्रता की एक शर्त तय की गई है। यह योजना सिर्फ हरियाणा (Haryana Government Scheme) के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ही है। वहीं अन्य श्रेणी में आने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं होने वाला है।


45 HP क्षमता वाले नए ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगी सब्सिडी

हरियाणा सरकार ने 45 HP क्षमता वाले नए ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। ऐसे में अगर आप अनुसूचित जाति (SC) के किसान हैं तो इस योजना (Scheme For Farmers) का लाभ उठाकर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी पाई जा सकती है। इसके साथ ही 27 दिसंबर को शुरू हुई इस योजना की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2026 तय की गई है।


ऑनलाइन आवेदन करके करें ट्रैक्टर की खरीदी 

ट्रैक्टर खरीदने की इच्छा रखने वाले किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की जाने वाली है। जोकि जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (Best Scheme for haryana Farmers) तैयार की जाएगी। इसके बाद जिन किसानों का नाम इस लिस्ट में आता है वो कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड ट्रैक्टर कंपनी से मोलभाव करके ट्रैक्टर की खरीदी कर सकते हैं। 


ऐसे होगा किसानों का चयन 

बता दें कि अगर चुने गए किसानों की संख्या तय लक्ष्य से ज्यादा होती है तो फिर लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाने वाला है। जो किसान इस योजना के लिए आवेदन (Schemes For Farmers) करने की चाह रखत हैं तो वो कृषि विभाग के पोर्टल पर जाने के अलावा अपने जिले के उप निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता के ऑफिस में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं।


ये है इस योजना की पात्रता

लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी (tractor subsidy scheme) होना चाहिए और अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से होना चाहिए।
इसके साथ पिछले 5 साल में कृषि विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं ली है।
ट्रैक्टर को खरीदने की तारीख से 5 साल तक उस ट्रैक्टर (tractor subsidy scheme) को बेचा नहीं जा सकता है।
किसान के पास खेत का मालिकाना हक होना काफी ज्यादा जरूरी है।
जमीन परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID Scheme) के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है।


ऐसे करें योजना के तहत आवेदन


STEP-1
सबसे पहले आपको 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
पोर्टल पर किसान सेंटर पर जाएं और इसके बाद फिर अपने परिवार पहचान पत्र (Family Identity Card) या आधार नंबर से आप इसको रजिस्टर्ड करें।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से ही वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।

STEP-2


इसके बाद अब कृषि विभाग के पोर्टल पर जाना होगा और Tractor Subsidy Scheme SB-89 का चयन करना होगा।
योजना के नियम व शर्तें अच्छे से पढ़ें और Click Here for Registration पर क्लिक करें।
इसके बाद अब परिवार पहचान पत्र (Family Identity Card Update) नंबर डालकर परिवार के सदस्यों की डिटेल खोलें।
इसके बाद जिस सदस्य के नाम से योजना के लिए आवेदन करना है, उसका चयन करें।
वहीं आगे मांगी गई सभी जानकारियां भरें और दस्तावेज को अपलोड करें।


हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क 

अगर आपको ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने में कोई भी परेशानी का समाना करना पड़ता है तो फिर आपको इस योजना (Yojana for haryana farmers) के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।