EPFO : पेंशनर्स को बड़ी राहत, पेंशन अदालत में पेंशन की शिकायतों का घर बैठे होगा समाधान

पेंशनर्स को बड़ी राहत। दरअसल पेंशनर्स की शिकायतों के जल्द समाधान के लिए पेंशन अदालत बनाया गया है. जिसके तहत पेंशन अदालत में पेंशन की शिकायतों का अब घर बैठे समाधान होगा। 

 

HR Breaking News, Digital Desk- देश में कर्मचारी पेंशन योजना-1995 यानी EPS-95 के तहत आने वाले पेंशनभोगी (pensioners) की संख्या  करीब 75 लाख हैं. साथ ही इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा शेयरहोल्डर्स भी शामिल हैं. इस  स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) चलाती है. इसके तहत पेंशनर्स को फिक्स मिनिमम पेंशन मिलती है.

इसके साथ-साथ कई अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं. लेकिन कई बार पेंशनर्स को पेंशन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं. इसके लिए पेंशनर्स को काफी चक्कर काटने होते हैं. 

 

 

 

 

पेंशन अदालत क्या होता है?


पेंशनर्स की शिकायतों के जल्द समाधान के लिए पेंशन अदालत बनाया गया है. इसके जरिए सीनियर सिटीजन की पेंशन स्वीकृति तथा संवितरण से संबधित शिकायतों को दूर किया जाता है. साथ ही संबधित प्राधिकारियों द्वारा संर्पक कर शीघ्र तथा सही निपटान होता है.  


कैसे करें दर्ज कराएं ऑनलाइन शिकायत-


- पेंशनर्स को रजिस्‍टर मोबाइल नंबर या ई-मेल पर पेंशन अदालत से पहले एक लिंक भेजा जाएगा
- लिंक पर Pensioner क्लिक करेंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिकायतें सुनी जाएंगी
- पेंशनर्स को शिकायत के साथ अपना 12 अंकों का PPO नंबर, खाता संख्या, पता और मोबाइल नंबर, ई-मेल ID तय फॉर्म में भरकर पहले भेजना होगा
- अगर शिकायत डाक से गई है तो लिफाफे के ऊपर Pension Adalat लिखना जरूरी है.


EPS-95 के लिए कौन है एलिजिबल?


अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपका ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर होना जरूरी है. किसी भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर यानी मेंबर की सैलरी से हर महीने एक तय अमाउंट ईपीएफ खाते में जमा होती है. इसमें से 8.33 प्रतिशत राशि पेंशन मद में चली जाती है.

साथ ही ईपीएस 95 पेंशन स्कीम (EPS 95 scheme) के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी. इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है. ईपीएफ मेंबर 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना ईपीएस भी निकाल सकता है. 


EPS-95 से जुड़ी खास बातें-


- 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर मेंबर पेंशन
- बेरोजगार होने की स्थिति में 50 साल की आयु से समय पूर्व सदस्य पेंशन
सर्विस के दौरान सदस्य के स्थाई और पूरी तरह से नि:शक्त होने पर नि:शक्तता पेंशन
- मेंबर के निधन पर विधवा / विधुर पेंशन (पैरा 12 (8) के पहले परंतुक सहित) या पेंशनभोक्ता
- सदस्य/ पेंशनभोक्ता के निधन पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन
- किसी सदस्य या पेंशनभोक्ता की मृत्यु या पति या पत्नी की मृत्यु होने पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 अनाथों को अनाथ पेंशन


- विकलांग बच्चे/ अनाथ बच्चे के पूरे जीनवकाल के लिए विकलांग बच्चे/अनाथ पेंशन
- सदस्य की मृत्यु पर नामित पेंशन और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पारिभाषित कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में सदस्य द्वारा विधिवत नामिक व्यक्ति को जीवन भर के लिए भुगतान किया जाता है
- किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता या माता को पेंशन बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो