EPFO: प्राइवेट सेक्टर के इन कर्मचारियों को भी मिलती है पेंशन, साल में कुछ दिन करना होता है काम 
 

अगर आप भी कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। प्राइवेट सेक्टर में भी लगातार दस साल नौकरी करने पर 58 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन मिलने का प्रावधान है. विस्तार से जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े। 
 
 

HR Breaking News, Digital Desk-  केंद्र सरकार की ओर से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन का प्रावधान किया गया है. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लगातार दस साल नौकरी करने पर 58 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन पाने के हकदार होते हैं. पेंशन के लिए 10 साल लगातार नौकरी की शर्त है. हालांकि, कुछ इंडस्ट्री जैसेकि चाय, रबर, काजू मिलिंग आदि ऐसी हैं जहां काम साल के सिर्फ कुछ महीने ही होता है, ऐसे में क्या इन क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में ट्वीट कर इस पर स्पष्टीकरण जारी किया है.

EPFO ने ट्वीट कर कहा है कि यदि आप सीजनल वर्कर यानी चाय, रबर, काजू मिलिंग, राइस मिलिंग जैसी इंडस्ट्री में कार्यरत है, जहां साल में कुछ ही महीने काम होता है तो भी आप 10 वर्ष की सदस्यता के बाद पेंशन के हकदार होंगे. यानी, सीजनल क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलता है.

EPFO ने ट्वीट में लिखा है, ”जी हां, यदि आप इनमें से किसी भी मौसमी फैक्टरी तथा स्थापनाओं में वर्ष के केवल कुछ ही समय के लिए भी कार्य करते हैं तो आप दस वर्षों की सदस्यता के बाद पेंशन के पात्र हैं.”