Indian Railways: ट्रेन लेट हुई तो रिफंड जरूर मिलेगा, जानिए आपका अधिकार 

Indian Railways Refund rules: अक्सर ट्रेन लेट होने पर यात्री अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते. नियमों के मुताबिक, 3 घंटे ट्रेन लेट होने पर आप पूरा रिफंड ले सकते हैं. जानिए क्या हैं आपका अधिकार.

 

HR Breaking News, Digital Desk- यात्रीगण कृपया ध्यान दें- ट्रेन लेट हुई तो रिफंड मिलेगा. ये कोई नया आदेश नहीं बल्कि बरसों पुराना पैसेंजर का अधिकार है. हालांकि, इसको शायद ही लोग जानते-समझते हैं. दरअसल, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस (Tejas Express) को लेकर इंडियन रेलवे ने दावा किया कि अगर ट्रेन लेट होती है तो पैसेंजर्स को रिफंड (Ticket refund) मिलेगा. लेकिन, बाकी ट्रेनों का क्या?

लेट-लतीफी से भारतीय रेल (Indian Railways) का पुराना नाता रहा है. लेकिन, मुसाफिर अपने अधिकारों को नहीं समझते. हाल ही में एक ऐसा मामला भी सामने आया था, जिसमें ट्रेन लेट होने पर पैसेंजर ने केस किया तो रेलवे को हर्जाना भी देना पड़ा. ऐसे ही खास अधिकार आपके पास भी है.

लेटलतीफी के साथ पुराना नाता-


भारतीय रेल और लेटलतीफी का पुराना नाता है. ट्रेनों की लेटलतीफी (Train late) को दूर करने के लिए रेलवे ने तमाम कोशिशें की. लेकिन, अब तक इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली. ट्रेनों लेट होने से पैसेंजर्स को भी दिक्कतें होती हैं. सभी ट्रेनों को समय पर चलाना और समय पर पहुंचाना भारतीय रेल की जिम्मेदारी है और अगर कोई ट्रेन लेट हो तो इसके लिए रेलवे अपने यात्रियों को टिकट के पैसे (Train ticket fare refund) भी लौटाती है. हालांकि, इस खास अधिकार की जानकारी कम ही लोगों को है.


ट्रेन लेट होने पर क्लेम कर सकते हैं पूरा Refund-
Indian Railways के साथ सफर करने वालों को कुछ खास अधिकार मिले हैं. इनमें ट्रेन लेट होने पर रिफंड का भी अधिकार है. ट्रेन लेट होने पर रेलवे टिकट पर खर्च किए गए पूरे पैसे वापस मांग सकते हैं. रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर ट्रेन 3 घंटे या इससे ज्यादा लेट है तो आप टिकट को कैंसल कराकर पूरे पैसे वसूल सकते हैं. अब चाहे आपकी टिकट कंफर्म हो, RAC या फिर वेटिंग. पहले ये अधिकार सिर्फ काउंटर टिकट पर था. लेकिन, अब ऑनलाइट टिकट बुकिंग पर भी नियम लागू है.


कैसे लें रिफंड?

3 घंटे या इससे ज्यादा लेट होने पर आप अपनी काउंटर टिकट को उसी स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर कैंसिल करा सकते हैं और पूरा पैसा वापस ले सकते हैं. अगर टिकट ऑनलाइन बुक की है तो आपको ऑनलाइन TDR (टिकट डिपॉजिट रीसिप्ट) फॉर्म भरना होता है.

TDR भरने के तुरंत बाद आपको टिकट का आधा पैसा मिल जाएगा और बाकी का आधा पैसा ट्रेन की यात्रा पूरी होने के बाद मिलता है. याद रखें अगर आप अपने किसी कारण से टिकट कैंसिल करा रहे हैं तो रेलवे इस पर कैंसिलेशन चार्ज वसूलेगा.