LPG Gas Cylinder पर लगाई गई लिमिट, इससे ज्यादा नहीं भरवा पाएंगे गैस सिलेंडर
 

LPG Gas Cylinder की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए एक और नई गाइडलाइन तैयार की है। LPG Gas Cylinder पर लिमिट लगाई गई है, अब इससे ज्यादा गैस सिलेंडर नहीं भरवा सकते है। गैस सिलेंडर भरवाने की लिमिट जानने के लिए खबर को अंत तक पढ़े। 
 
 

HR Breaking News, Digital Desk- LPG Gas Cylinder सहित पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार (Central government) ने उपभोक्ताओं के लिए एक और नई गाइडलाइन तैयार की है। सरकार ने LPG Gas Cylinder की राशनिंग का फैसला किया है। नए नियम के मुताबिक अब उपभोक्ता एक साल में 15 से ज्यादा LPG Gas Cylinder नहीं ले सकेगा।

जानकारी के मुताबिक अब किसी भी उपभोक्ता को एक साल में 15 से ज्यादा गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे।  इन 15 गैस सिलेंडरों में से 12 सब्सिडी वाले होंगे और 3 बिना सब्सिडी वाले होंगे। इतना ही नहीं एक महीने में 2 सिलेंडर से ज्यादा नहीं देने का भी सरकार ने फैसला लिया है।

पेट्रोलियम मंत्रालय (ministry of petroleum) के मुताबिक सरकार को LPG Gas Cylinder सप्लाई करने वाली पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से ये फीडबैक मिला था कि पिछले कुछ दिनों में अचानक लोगों ने ज्यादा LPG Gas Cylinder लेना शुरू कर दिया है। जब जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि घरेलू गैस सिलेंडर खरीदकर उसे छोटे सिलेंडर में रीफिल कर बेचा जा रहा क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है। इस पर ही अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है।

आपको बता दें कि अभी तक उपभोक्ता कितने भी गैस सिलेंडर ले सकता था यानि कोई अधिकतम सीमा तय नहीं थी लेकिन अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने LPG Gas Cylinder की राशनिंग के नए नियम को लागू कर दिया है जिसके बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने LPG Gas Cylinder बुकिंग सॉफ्टवेयर में इसे अपडेट कर दिया है।  यानि अब से नई व्यवस्था के तहत ही LPG Gas Cylinder मिलेंगे।

हालांकि सरकार ने नए नियम में एक छूट दी है वो ये कि यदि किसी उपभोक्ता को वास्तव में 15 सिलेंडर के बाद और सिलेंडर की जरुरत है तो उसे पेट्रोलियम कंपनी को इसका वास्तविक कारण बताना होगा और फिर कंपनी उसकी वास्तविक आवश्यकता पर फैसला लेकर उसे अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध कराएगी।

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ग्वालियर संभाग के सीनियर मैनेजर (एलपीजी) सेल्स अमित कुमार ने एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि यदि घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कमर्शियल में किया जाता है तो ये गैरकानूनी है और उसके लिए IPC की धारा 3/7 में सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन इसमें मदद करे तो इसे रोका जा सकता है।