Mutual Fund: SEBI ने बदले म्यूचुअल फंड के रूल, पड़ेगा आप पर बड़ा असर, जानें डिटेल्स
HR Breaking News, New Delhi: भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बॉडी (Securities and Exchange Body of India) यानि सेबी ने म्यूचुअल फंड(mutual fund) नियमों में बदलाव किया है। ये नियम प्रायोजकों के लिए सहयोगी की परिभाषा की अनिवार्यता को दूर करने के लिए किए हैं। सेबी(SEBI) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि नए नियम 3 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगे। निदेशक मंडल ने पिछले माह हुई बैठक में नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नियामक ने कहा, ‘‘सहयोगी की परिभाषा उन प्रायोजकों पर लागू नहीं होगी, जो बीमा पॉलिसी धारकों या ऐसी अन्य योजनाओं के लाभार्थियों की ओर से विभिन्न कंपनियों में निवेश करते हैं।’’
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नियमों के तहत, सहयोगी में एक व्यक्ति शामिल होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या रिश्तेदारों के साथ मिलकर संपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) या न्यासी पर नियंत्रण रखता है। वर्तमान में इस तरह के 43 म्यूचुअल फंड कंपनियों, जो करीब 38 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन करती हैं।
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7 करोड़ के पार डीमैट खाते(Demat account)
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) ने कहा कि उसके पास सक्रिय डीमैट खातों की संख्या सात करोड़ को पार कर गई है। 1999 में परिचालन शुरू करने वाली सीडीएसएल इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों के लेनदेन की सुविधा देने के साथ स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार के निपटान का भी काम करती है।