Pension News - बड़ी खबर! इस बार इन पेंशनर्स को नहीं मिलेगी पेंशन
HR Breaking News, Digital Desk- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सरलीकरण एवं ऑटो अप्रूवल का कुछ स्थानों पर दुरुपयोग होने की शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात अब विभाग द्वारा आवेदन के समय प्रार्थी का बायोमैट्रिक सत्यापन आवश्यक कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विगत दिनों में विभिन्न स्रोतों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि अनेक जिलों में पेंशनर्स की मृत्यु उपरांत उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर उसका वार्षिक सत्यापन कर लिया जाता है.
मृतक व्यक्ति के मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन करवाकर पेंशन की राशि गलत तरीके से प्राप्त की जाती रही है। एेसी अनियमितताओं को रोकने के लिए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के स्थान पर बायोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करने की निर्देश जारी किए गए हैं।
जिले में करीब 2 लाख से अधिक व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन लाभार्थी हैं। इन्हें नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर तक बायोमैट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। दिसंबर के अंत तक शत-प्रतिशत बायोमैट्रिक सत्यापन के अभाव में पेंशन भुगतान संभव नहीं हो सकेगा। पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गंाधी सेवा केन्द्र, ई-मित्रा प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से कराया जा सकेगा।
अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आई रिस स्कैन से भी कराया जा सकेगा। उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी) स्वंय की एसएसओ आईडी द्वारा एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।