Railway New Guideline - रेलवे यात्री जरूर पढ़ लें ये खबर, यात्रा को लेकर जारी हो गई नई गाइडलाइन 
 

रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है. पैसेंजर्स की यात्रा आरामदायक रहे, इसके लिए रेलवे समय-समय पर उन्हें सलाह भी देता रहता है. रेलवे ने अब रेल यात्रियों की यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।  
 
 


HR Breaking News, Digital Desk- रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है. पैसेंजर्स की यात्रा आरामदायक रहे, इसके लिए रेलवे समय-समय पर उन्हें सलाह भी देता रहता है. रेलवे लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन में अधिक सामान न ले जाने की सलाह देता है. अधिक सामान होने पर पैसेंजर्स को पार्सल कार्यालय जाकर लगेज बुक कराने को निर्देश दिया गया है. 


यात्री अपने साथ ले जा सकते हैं इतना सामान-


अक्सर देखा जाता है कि कई यात्री ज्यादा सामान के साथ ट्रैवल करते नजर आते हैं. इससे वह खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ ही सहयात्रियों को भी परेशान करते हैं. इसी को देखते हुए रेलवे ने हर कोच के हिसाब से लगेज ले जाने की लिमिट तय की  है.  रेलवे के मुताबिक, ट्रेन कंपार्टमेंट्स में यात्री 40 से 70 किलो तक के वजन का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं. 


स्लीपर क्लास में बिना अतिरिक्त पैसा खर्च किए 40 किलो तक का लाया जा सकता है. वहीं, AC 2 Tier में ये लिमिट 50 KG तक है. इसके अलावा 70 किलो तक का वजन आप  फर्स्ट क्लास AC में ले जा सकते हैं. एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप इसे 80 किलो तक भी कर सकते हैं.

 109 रुपये में लगेज वैन बुक कराएं-

अगर यात्रा के दौरान कोई पैसेंजर इन मानकों से ज्यादा सामान के साथ यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उसे इसके लिए अतिरिक  पैसे चुकाने होंगे. वहीं, यात्री 109 रुपये में खुद के लिए लगेज वैन भी बुक करा सकते हैं. 

इन चीजों को ट्रेन में ले जाने की है मनाही-

यात्रियों को किसी भी प्रकार के ज्वलनशील रसायन, तेजाब, पटाखे, घी, चमड़ा, तेल, ग्रीस जैसे प्रतिबंधित सामान ले जाने की अनुमति नहीं है. यदि कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.