Delhi News : दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मिल बड़ी राहत, 3 साल तक किसी के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर

Delhi Unauthorised Colonies : दिल्ली में बनाई गई अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। लेकिन दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल, सरकार ने दिल्ली में बनी अनाधिकृत कॉलोनियों और मकानों को ढहाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं- 

 
Delhi News : दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मिल बड़ी राहत, 3 साल तक किसी के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर

HR Breaking News (ब्यूरो)। बीते कुछ महीनों में दिल्ली में कई बार बुलडोजर चले थे और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा था. इस मामले पर खूब विवाद भी हुआ था. अब केंद्र सरकार एक ऐसा विधेयक लेकर आई है जिसके तहत 2026 तक इन कॉलोनियों और इनमें बने घरों को नहीं तोड़ा जाएगा।

 संसद के दोनों सदनों ने दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ (स्पेशल प्रोविजन) सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 को मंजूरी दी है. इसी के तहत दिल्ली में बनी अनाधिकृत कॉलोनियों और मकानों को ढहाने की कार्रवाई की अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है. यानी अगले तीन साल तक इन घरों नहीं गिराया जाएगा।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बिल पर चर्चा करते हुए कहा, 'दिल्ली में जहां झुग्गी है, वहां पर केंद्र सरकार मकान योजना को लेकर काम कर रही है.' बता दें कि अनाधिकृत कॉलोनियां दिल्ली के लिए लंबे समय से समस्या बनी हुई हैं. हजारों लोगों के बसे होने की वजह से इनको हटाए जाने पर मानवाधिकार का मुद्दा भी सामने आ जाता है।

कई बार लगाई गई है रोक

दरअसल, 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने दिल्ली लॉ (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट 2006 पास करके इन कॉलोनियों पर होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसके बाद इसमें फिर संशोधन हुआ और इसे 2011 तक के लिए बढ़ा दिया. इसी तरह इसे अब 2026 तक बढ़ा दिया गया है।