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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की आरे से जारी की गई नई लीव पॉलिसी, अब मिलेगी इतने दिन की छूट्‌टी

7th Pay Commission Leave Policy : आप भी अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार की ओर से नई लीव पॉलिसी जारी की गई है। साथ ही सरकार ने FAQ जारी कर कर्मचारियों के छुटि्टयों से जुड़े सवालों का जवाब भी दिया है। इसमें ये बताया गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी की छुटि्टयों का उनकी सर्विस पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा चाइल्‍ड केयर लीव और पैटरनिटी लीव पर भी स्थिति स्पष्ट की है।
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HR Breaking News, Digital Desk- Government New Leave Policy: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी का ऐलान किया था।  इसके तहत सरकार (Central government) की ओर से कर्मचारियों को अब 42 दिन की लीव देने का फैसला किया गया है। हालांकि, नई लीव पॉलिसी में सरकार की ओर से कुछ शर्तें (Holiday Rules) भी लागू की गई हैं। आइए जानते हैं कि कैसे और कब इन छुट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और लगातार कितनी छूटि्टयां करने पर नौकरी पर सकंट आ सकता है...

 

 

अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) की सर्विस मिलेगी। डीओपीटी (DOPT) ने एक आधिकारिक ज्ञापन प्रकाशित कर इसकी जानकारी दी है।  अगर कोई सरकारी कर्मचारी शरीर का कोई अंग दान करता है तो ये सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाएगी।  इसके लिए कर्मचारी को रिकवरी के लिए 42 दिन की छुट्टी दी मिलेगी। 

30 दिन का मिलता है आकस्मिक अवकाश
मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी भी कैलेंडर ईयर में कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) के तौर पर 30 छुट्टियां दी जाती हैं।  वहीं किसी व्यक्ति की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल छुट्टी दी जाएगी, इसके नियम भी तय कर दिए हैं। 

इतने दिन छुट्‌टी करने पर चली जाएगी नौकरी


केंद्र सरकार ने FAQ जारी कर कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए हैं।  इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों की कंफ्यूजन को दूर कर उन्‍हें सेवा से जुड़ी सभी शर्तों की जानकारी देना है।  FAQ के मुताबिक, सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल से ज्‍यादा समय तक छुट्टी पर रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्‍त (Services Ended) मान ली जाएंगी।
फॉरेन सर्विस को छोड़कर अन्‍य किसी क्षेत्र का सरकारी कर्मचारी अगर 5 साल से ज्‍यादा समय तक छुट्टी पर रहा तो मान लिया जाएगा कि उसने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है। यानी सरकारी कर्मचारियों को लगातार 5 साल से ज्‍यादा की छुट्टी लेने की इजाजत नहीं मिलेगी।


लीव इनकैशमेंट के नियम


FAQ में सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट की मंजूरी एडवांस में लेनी चाहिए, जो एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा।  कुछ मामलों में तय समय के बाद भी Leave Encashment किया जा सकता है। बच्‍चे की देखभाल के लिए चाइल्‍ड केयर लीव (Child Care Leave) भी सिर्फ महिलाओं को दी जाती है। 
अगर बच्‍चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की आवश्यकता पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे ये लीव दी जाएगी।