टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, आ गया ITR फॉर्म, अब ऐसे देनी होंगी डिटेल्स
HR Breaking News, Digital Desk- वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए नया ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। नए ITR फॉर्म के जरिए वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाएगा। इस बार के आईटीआर फॉर्म की खासियत यह है कि इसे काफी पहले जारी कर दिया गया है। आम तौर पर ITR फॉर्म वित्त वर्ष के अंत यानी मार्च या नए वित्त वर्ष के पहले महीने (अप्रैल) में नोटिफाई किया किया जाता है। लेकिन इसे करीब डेढ़ से दो महीने पहले नोटिफाई कर दिया गया है।
31 जुलाई है आखिरी तारीख-
वित्त मंत्रालय ने इसके तहत 7 आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं। जो कि पिछले वित्त वर्ष की तरह ही है। और अहम बात यह है कि पिछले साल के फॉर्म और इस बार के फॉर्म में कोई अहम बदलाव नहीं किए गए हैं। ऐसे में आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई ही है। ऐसे में व्यक्तिगत आयकर दाताओं को 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न फाइल करना होगा।
50 लाख तक की इनकम के लिए सहज फॉर्म-
इसे ITR Form 1 या सहज फॉर्म भी कहा जाता है। इसके तहत वह भारतीय आयकरदाता पात्र होते हैं, जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए तक है। इस इनकम में सैलरी, पेंशन या किसी अन्य सोर्स को भी शामिल किया जाता है। साथ ही 5000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है, उसने किसी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया हो, या फिर किसी व्यक्ति ने कैपिटल गेन्स के जरिए कमाई होता है तो उसे दूसरे फॉर्म भरने होते हैं। आम तौर आयकर दाताओं का बड़ा वर्ग इस फॉर्म के दायरे में आ जाता है। इसके अलावा ITR-2, ITR-3, ITR-4(सुगम), ITR-5, ITR-6, ITR-6 और ITR-V पात्रता के आधार पर भरे जाते हैं।