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टोल प्लाजा पर अब नहीं लगेगी लंबी लाइन, NHAI ने जारी किया नया नियम

NHAI new rule :कई लोग अक्सर आने-जाने के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वाहनचालकों को टोल-टैक्स का भुगतान करना होता है। ऐसे में कई बार वाहनचालकों को लंबी कतारों में लगना पड़ता है, लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों को टोल प्लाजा (toll plaza) पर रुकने और लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में NHAI ने नया जारी किया है।
 

HR Breaking News (NHAI new rule) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहनचालकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। NHAI के मुताबिक अब इस नई व्यवस्था (NHAI new rule) में वाहनों को टोल चुकाने के लिए रूकना नहीं पड़ेगा, जिससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें समाप्त होंगी। साथ ही यात्रा का समय घटेगा और ईंधन की खपत कम होगी। खबर में जानिए एनएचआई के नए नियम के बारे में विस्तार से-

 

बैरियरमुक्त टोल व्यवस्था होगी लागू 


NHAI की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैरियरमुक्त टोल व्यवस्था (Barrier-free toll system on national highways) लागू करने के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए दो दिन पहले ही चार लेन और उससे ज्यादा चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों पर मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली (Multilane Free Flow Tolling System) के डिजाइन और बुनियादी स्ट्रक्चर से जुड़े मानकीकृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 

नई व्यवस्था के पीछे का मकसद 


इस व्यवस्था के पीछे सरकार का मकसद राष्ट्रीय राजमार्गों (national highways) पर यातायात को सुगम बनाना है। टोल प्लाजा के डिजाइन में एकरूपतानए दिशानिर्देशों में टोल प्लाजा के लेआउट, टोल लेन के नंबर, गैंट्री की व्यवस्था और उनकी जगह, सड़क सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, संकेतक तथा अन्य सुविधाओं के लिए एक समान मानक को तय किया गया है।


अब एनएचएआई के इस नई व्यवस्था (New system of NHAI) में वाहनों को टोल भुगतान के लिए नहीं रूकना होगा। ऐसे में पारंपरिक टोल प्लाजा की मुकाबले लेन की संख्या भी जरूरत के मुताबिक कम हो सकेगी। 

नई व्यवस्था से वाहनों की आवाजाही आसान 


इस नई व्यवस्था से वाहनों की आवाजाही आसान बनेगी। वाहन चालकों को टोलिंग इलाके की जानकारी देने और यातायात सुचारु रखने के लिए पर्याप्त संकेतक और इलेक्ट्रानिक वेरिएबल मैसेज साइन (electronic variable message sign) भी लगाए जाने वाले हैं।


साथ ही टोल प्लाजा के संचालन के लिए प्रशासनिक भवन तथा रखरखाव केंद्र जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाने वाली है। नई और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में लागू होने वाले ये नए नियम भविष्य की सभी राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर लागू होने वाले हैं।

अनुबंध की शर्तों के मुताबिक संशोधन 


अभी जिन भी प्रोजेक्ट की dpr तैयार की जा रही है, उनमें नए डिजाइन को जोड़ा जाएगा। वहीं, जिन प्रोजेक्ट के ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं या निर्माण काम चल रहा है, उनमें अनुबंध की शर्तों के मुताबिक संशोधन (Amendments to terms of contract) किए जाने वाले हैं।