RBI ने इस बैंक पर लगाई कड़ी पाबंदी, नहीं निकल पाएंगे ग्राहकों के पैसे जानिए कहीं आपका खाता तो नहीं 
 

RBI ने ग्राहकों के अपने खातों से पैसा निकालने पर कड़ी पाबंदी लगा दी हैं। जिसके चलते ग्राहकों के अब पैसे नहीं निकल पाएंगे। रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह रोक 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति के साथ लागू हो गई है। अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़े।
 
 

HR Breaking News, Digital Desk- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Thodupuzha Urban Co-operative Bank) पर कड़ा एक्शन लिया है. इसके तहत ग्राहकों के अपने खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी गई है.

केंद्रीय बैंक ने इस को-ऑपरेटिव बैंक की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए उसपर कई पाबंदी लगाई हैं. रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह रोक 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति के साथ लागू हो गई है.


RBI का प्रतिबंध-


1. कोई नया लोन नही
2. कोई नया क़र्ज़ या उसका Renewal नही
3. कोई Invest नही


4. कोई जमा नही
5. कोई पैसा निकासी नही


पीटीआई के मुताबिक, RBI की इस कार्रवाई के बाद अब यह बैंक रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना न तो नया लोन (New Loan) दे सकता है, न ही कर्ज का नवीकरण कर सकता है. इसके अलावा बैंक के किसी तरह के निवेश (Invest) करने या नई जमा लेने पर भी रोक रहेगी.


आरबीआई ने कहा कि बैंक की मौजूदा तरलता की स्थिति को देखते हुए सभी बचत, चालू या जमाकर्ताओं के अन्य खातों से निकासी पर रोक लगाई गई है. हालांकि, ग्राहकों के खातों में जमा राशि से ऋण का निपटान किया जा सकता है.


License नही हुआ हैं रद्द-


रिजर्व बैंक ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि इन पाबंदियों और सख्त निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है. गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माने की कार्रवाई की थी.


 सहकारी बैंकों पर जुर्माने
मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
महाराष्ट्र का वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
मध्य प्रदेश का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित


छिंदवाड़ा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
रायपुर राज्य सहकारी बैंक मर्यादित