Bank Locker - बैंक लॉकर ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट, 31 तारीख से पहले निपटाना होगा ये काम

Bank Locker - बैंक लॉकर ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट। दरअसल बैंक की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बैंक लॉकर ग्राहक 31 तारीख से पहले ही निपटा लें अपना ये काम...

 

HR Breaking News, Digital Desk- अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहक हैं और बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पिछले कुछ दिनों में बैंक नियमों में हुए बदलाव को लेकर जानकारी मिली होगी. आपको बैंक लॉकर के नए नियमों के मुताबिक संशोधित बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे.

आरबीआी ने सभी बैंकों के लिए लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल की प्रक्रिया को स्टेप-बाई-स्टेप तरीके से 31 दिसंबर, 2023 तक पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी है. जून तक 50 प्रतिशत समझौतों के रिन्यूअल के लिए पहले चरण में 30, जून 2023, बस एक महीना दूर है. बैंकों के लिए दूसरे चरण में 30 सितंबर, 2023 तक 75 प्रतिशत समझौतों का रिन्यूअल होना है.

बैंक की शाखाओं में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 30 जून, 2023 तक संशोधित लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे. एसबीआई समेत कई बैंक 30 जून, 2023 तक संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए अपनी शाखाओं में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आरबाई को दिया था ये निर्देश-
फरवरी 2021 के सुप्रीम कोर्ट (SC) सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर लॉकर मैनेजमेंट के लिए नियमों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था. आरबीआई ने अगस्त 2021 में आदेश का अनुपालन किया, एक परिपत्र जारी किया जिसमें बैंकों को लॉकरों के लिए बोर्ड द्वारा अप्रूव एग्रीमेंट करने की आवश्यकता थी. बैंक भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा तैयार किए जाने वाले मॉडल लॉकर समझौते को अपना सकते हैं.


नए लॉकर ग्राहकों के लिए नए नियमों को शामिल करने वाले एग्रीमेंट 1 जनवरी, 2022 को लागू हुए, लेकिन मौजूदा ग्राहकों के लिए, बैंकों को 1 जनवरी, 2023 तक प्रक्रिया पूरी करनी थी. 1 जनवरी की समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले, RBI और बैंकों ने महसूस किया कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अभी तक संशोधित समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. वास्तव में कई बैंकों ने 1 जनवरी तक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पर अपने ग्राहकों को सतर्क भी नहीं किया था.

RBI ने बढ़ाई समय सीमा-
आरबीआई ने 31 दिसंबर, 2023 तक चरणबार तरीके से मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर ग्राहकों के लिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंकों की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर जिन ग्राहकों ने साइन नहीं किया है वे भी 31 दिसंबर, 2023 तक साइन की प्रक्रिया को पूरा कर सकें.

लॉकर एक्सेस के लिए अलर्ट-
बैंक के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें. बैंक लॉकर संचालन की तारीख और समय की सूचना देने के लिए एक ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजेंगे. बैंक अनऑथराइज्ड लॉकर एक्सेस के लिए प्रीवेंशन मैकेनिज्म भी प्रदान करेंगे.

चोरी, आग के मामले में मुआवजा-
आपको ध्यान रखना होगा कि यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे बैंक की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा वाल्ट निहित हैं. आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती, डकैती, इमारत गिरने, बैंक द्वारा लापरवाही, या अपने कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी गतिविधि जैसी घटनाओं के मामले में बैंक को लॉकर धारक को मुआवजा देना होगा. बैंक की देनदारी सुरक्षित जमा लॉकर के मौजूदा वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर होगी.

इस स्थिति में नहीं होगी बैंक की जिम्मेदारी-
बारिश, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने, नागरिक अशांति, दंगे, आतंकवादी हमले या ग्राहक की लापरवाही के कारण लॉकर की सामग्री के खराब होने या क्षति के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.