Income Tax : चाहे करोड़ों में हो कमाई इन लोगों को नहीं देना एक रुपये भी टैक्स, भारत सरकार ने दे रखी है छूट
Income Tax Exemption Rules : भारत में इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने कई तरह के नियम बनाए हुए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में आने वाले हर भारतीय नागरिक को टैक्स अदा करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां के निवासियों को एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं-
HR Breaking News - (Income Tax Rules)। आयकर विभाग ने टैक्स को लेकर अनेकों नियम बनाए हैं। टैक्स के दायरे में आने वाले हर व्यक्ति को आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। सरकार की ओर से आयकर रिटर्न फाइल (वर्ष 2025-26) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है। जब यह तारीख करीब आती है तो नौकरीपेशा लोग अपनी आय का आकलन करके रिटर्न फाइल करने की तैयारी में जुटे जाते हैं।
बता दें कि देश में सिर्फ आय के उपर ही कर नहीं देना होता है। बजार से खरीदारी करने वाली हर चीज पर टैक्स (Income Tax) लगता है। ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आता है कि कास कोई ऐसा शहर या राज्य होता है, जहां सरकार को करोड़ों रुपये कमाने के बाद भी एक रुपया टैक्स नहीं देना पड़े। जानकारी के लिए बता दें कि देश में एक ऐसा राज्य है लाखों- करोड़ों की कमाई होने के बाद भी 1 रुपया भी कर नहीं भरना पड़ता है। आईये जानते हैं इस खास राज्य के बारे में -
ये है देश का टैक्स फ्री राज्य -
हम जिस टैक्स फ्री राज्य की बात कर रहे हैं उसका नाम सिक्किम (Sikkim Tax Exemption Rules) है। देश का छोटा सा खूबसूरत राज्य सिक्किम न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भीर में मशहूर है बल्कि टैक्स फ्री राज्य होने के चलते भी यह राज्य काफी चर्चा में है। यह एक ऐसी सुविधा है जो सिक्किम के अलावा भारत के किसी और राज्य को नहीं मिली है। सिक्किम के मूल निवासियों को लाखों-करोड़ों रुपये कमाने के बाद भी 1 रुपये टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है, जिसकी वजह से सिक्किम को टैक्स फ्री राज्य का दर्जा मिला है।
इस अधिनियम के तहत मिलती है टैक्स न भरने की छूट -
टैक्स छूट को लेकर सिक्किम राज्य हमेशा से ही चर्चा में रहा है और जब ITR फाइल करने के दिन करीब आते हैं तो यह और सुर्खियों में रहता है। लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिरी सिक्किम के मूल निवासियों को किस सुविधा के तहत टैक्स न भरने की छूट मिली है।
बात उस वक्त की है जब सिक्किम (Sikkim Tax Exemption Rules) भारत का हिस्सा नहीं था। साल 1975 में भारत और सिक्किम के बीच शांति समझौता हुआ था और सिक्किम को भारत के साथ मर्ज कर दिया गया। जिसमें सिक्किम के लोगों को विशेष अधिकार मिले थे। जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तब भारत के संविधान में अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम को विशेष दर्जा दिया गया। साथ ही वहां के मूल निवासियों को टैक्स छूट का विशेष अधिकार दिया गया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा10 (26AAA) के मुताबिक, सिक्किम के मूल निवासियों को टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता, चाहे वह सालाना कितना भी पैसा कमाएं।
इस वजह से सिक्किम के निवासियों को मिला टैक्स छूट का अधिकार -
सिक्किम को जब भारत के साथ जोड़ा गया था, तब वहां के मूल निवासी आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे। वहां के मूल निवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और राज्य के विकास को गति देने के लिए कई विशेष अधिकार दिए गए। जिसका नतीजा आज देखा जा सकता है।
पूर्वोत्तर भारत के सबसे समृद्ध राज्य की लिस्ट सिक्किम मौजूद है। भारत के अन्य राज्यों से सिक्किम (Sikkim Tax Rules) इसलिए सबसे अलग है क्योंकि यहां पर रहने वालों को टैक्स से पूरी तरह छूट मिली हुई है। यह छूट वहां के मूल निवासियों को प्रावधान के तहत मिली है।
सिक्किम में रहकर कैसे पा सकते हैं टैक्स में छूट -
इस बात में तो कोई दौराय नहीं है कि वहां रहने वालों को कानूनी नियमों (tax rules) के तहत विशेष अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिक्किम में रहने वाले सभी व्यक्तियों को टैक्स में छूट का लाभ मिलता है? अक्सर इसपर सवाल उठते रहते हैं। क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही यह विशेष सुविधा प्रदान की गई है। चलिए अब यह जातने हैं कि सिक्किम में रहने वाले किन लोगों को 1 रुपया भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता।
बता दें कि सन् 1975 में जब सिक्किम (Sikkim Tax Exemptions) को भारत के साथ मर्ज किया गया था तो वहां रह रहे लोगों और उनके वंशजों को यह लाभ मिलता है। इन लोगों के पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट था। यानी केवल सिक्किम के मूल निवासियों को ही टैक्स छूट का फायदा मिलता है। अगर कोई अन्य राज्य का व्यक्ति सिक्किम में आकर रह रहा है तो उसे टैक्स में छूट (Income Tax Exemption Rules) का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही वह सिक्किम में पिछले कई सालों से ही क्यों न रह रहा हो।
सिक्किम के निवासियों को टैक्स छूट में क्या-क्या मिलते हैं लाभ
1. सिक्किम का मूल निवासी चाहे नौकरी करता हो या बिजनेस चलता हो या आय अन्य कोई स्रोत हो, उसे टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
2. सिक्किम के मूल निवासियों को शेयर मार्केट से मिलने वाले डिविडेंड या बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
सिक्किम के मूल निवासियों की कमाई चाहे लाखों-करोड़ों होने के बाद भी उन्हें टैक्स भरने की कोई चिंता नहीं होती है। टैक्स छूट का असर सिक्किम की अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों की जिंदगी पर दिखाई देता है। सिक्किम में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा तो है ही , साथ ही वहां पर्यटन उद्योग भी तेजी से फल फूल रहा है। जिसके कारण वहां बेरोजगारी दर काफी कम है और जीवन शैली बेहतर होती जा रही है।