ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी खाते से कट गया पैसा, यहां करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड

ATM transaction failed : डिजिटलाइजेशन के जमाने में भी ज्यादातर लोग कैश का उपयोग करना सही मानते हैं। कैश निकालने के लिए अक्सर हम बैंक की ब्रांच में जाते हैं या फिर एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, कई बार सुनने में आया है कि एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी खाते से पैसा कट जाता है। आइए जानते हैं अगर यह आपके साथ हो तो आपको कहां शिकायत करनी है और किस तरह रिफंड पाना है।

 

HR Breaking News - (Cash withdrawal from ATM) नई तकनीकी के इस दौर में भले ही लोगों को इंटरनेट बैंकिंग जैसे सुविधाओं का लाभ मिलने लगा है, लेकिन आज भी लोग छोटे-मोटे लेन देन में कैश का इस्तेमाल करना बेहद सही मानते हैं। कैश निकालने के लिए ज्यादातर लोग बैंक ब्रांच में जाते हैं या फिर एटीएम का सहारा लेते हैं। कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है कि एटीएम से कैश (ATM Cash withdrawal Rule) नहीं निकलता है और खाते से पैसा कट जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि ATM से कैश न निकलें और बैंक खाते से पैसा कट जाएं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 


कई बार ऐसा होने की वजह नेटवर्क समस्या, तकनीकी खराबी और मशीन में कैश खत्म होना आदि देखे गए है। ऐसी स्थिति में गलती ग्राहक की नहीं होती, इसलिए बैंक को आपका पैसा वापस करना ही पड़ता है। ऐसे वक्त में आपको चिंता नही करनी है क्योकि अब RBI के नियमों (RBI New Rules) के तहत ऐसी स्थिति में आपकी पूरी रकम वापस मिल सकती है। बस आपको समय पर सही तरीके से शिकायत दर्ज करनी होती है। आइए जानते हैं कि अगर ATM से पैसा न निकले और खाते से कट जाए, तो पैसा वापस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए।
 

 

RBI के नियम


ATM ट्रांजैक्शन फेल (Cash withdrawal Rule) होना एक आम बात है। यह एक आम तकनीकी समस्या होती है। ऐसे मामलों में RBI के नियमों (RBI New Rules) के अनुसार बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वह कटी हुई रकम तय समय के अंदर आपके खाते में वापस करे। इसलिए सही प्रोसेस को अपनाया जाएं तो आपका एक भी रुपया बेकार नहीं जाएगा।
 

कुछ समय करे वेट


ज्यादातर मामलें ऐसे भी आएं जिनमें बैंक खुद ही 24 घंटे के अंदर आपके पैसे वापस कर देता है। ऐसे में सबसे पहलें आपको बैंक खाते की एंट्री या SMS अलर्ट पर ध्यान रखना चाहिए। कई बार बिना शिकायत के भी पैसा वापिस आ जाता है। 

 

 

न आए पैसे तो उठाएं ये कदम


 अगर 24 घंटे के इंतजार के बाद भी पैसे वापिस न आएं तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए-

 - बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल


सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क (Bank Helpline Number) करें। कॉल के दौरान आपको ट्रांजैक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी—जैसे लेनदेन का समय, ATM की लोकेशन, किस बैंक का ATM था और ट्रांजैक्शन फेल होने का मैसेज या रिसिप्ट डिटेल्स। इससे बैंक आपके मामले की जांच जल्दी शुरू कर सकता है और पैसा वापस करने का प्रोसेस तेज हो जाता है।

- बैंक शाखा में करें शिकायत


अगर हेल्पलाइन से समस्या हल नहीं होती, तो अपनी बैंक शाखा में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करें। बैंक अधिकारी को बताएं कि ATM से कैश नहीं निकला लेकिन खाते से पैसा कट गया है। शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया (Complaint Number) जाएगा, जिसे संभालकर रखना जरूरी है।

- इतने समय बाद बैंक कर देता है पैसा वापिस


RBI के नियमों (RBI New Rules) के मुताबिक, ऐसे मामलों में बैंक को ट्रांजैक्शन फेल होने की तारीख से एक सप्ताह के अंदर ग्राहक के खाते में कटी हुई रकम वापस करनी होती है। आम तौर पर पैसा 7–10 दिनों के भीतर वापस आ जाता है।


अगर बैंक तय समय सीमा में पैसा वापस नहीं करता, तो उसे 7वें दिन के बाद हर दिन 100 रुपये का मुआवज ग्राहक को देना पड़ सकता है। 


यदि बैंक आपक शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता या मामले को नजरअंदाज करता है, तो आप बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है और इसके जरिए आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।