लोन लेने वाले करोड़ों लोगों को RBI ने दी बड़ी राहत, अब ग्राहकों को मिलेगा 5000 रुपये प्रति दिन का हर्जाना
RBI rules : बैंक से लोन लेने वालों को अक्सर किसी न किसी समस्या या चुनौती का सामना करना ही पड़ता है। कई दिक्कतें तो लोन (bank loan news) मिलने से लेकर लोन चुकाने तक बनी रहती हैं। अब आरबीआई (reserve bank of india) ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को अब हर दिन के हिसाब से 5 हजार रुपये हर्जाना भी मिलेगा, आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
HR Breaking News - (RBI loan rules)। बैंक या एनबीएफसी से लोन लेने वालों को अक्सर उनके खुद के बनाए नियमों और मनमानी का भी सामना करना पड़ता है। अब लोन (bank loan news) लेने वाले ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए आरबीआई ने नए नियम व निर्देश (RBI new guidelines) जारी किए हैं।
इनके लागू होने से लोन लेने वाले करोड़ों लोगों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, उन्हें हर्जाना राशि भी मिल सकेगी जो हर दिन के हिसाब से 5000 रुपये होगी। लोनधारकों के लिए उठाए गए आरबीआई (RBI rules for Property Documents) के इस कदम की चारों ओर चर्चाएं हैं।
यह किया आरबीआई ने स्पष्ट -
आरबीआई ने अपने निर्देशों में साफ किया है कि लोन चुकाने के बाद भी अगर ग्राहकों को गिरवी रखी प्रोपर्टी के कागजात (property documents) समय पर नहीं मिलते हैं तो बैंक या संबंधित वित्तीय संस्थान ग्राहक को हर्जाना देगा। ये कागजात 30 कार्यदिवसों (Deadline for documents returning) के अंदर लौटाने होंगे।
किसी रजिस्ट्री के पास कोई चार्ज लॉज किया है, तो उसे भी हटाना होगा। ऐसा न करने पर प्रतिदिन के हिसाब से लोन चुकाने वाला हर दिन के हिसाब से 5 हजार रुपये का हर्जाना (fine on not returning property documents) संबंधित बैंक से लेने का हकदार होगा।
शिकायतें मिलने के बाद लिया फैसला-
आरबीआई (RBI Order on Property Documents) को शिकायतें मिली थी कि लोन चुकता करने के बाद भी कई बैंक गिरवी रखी प्रोपर्टी के कागजात लौटाने में देरी करते हैं। इसके चलते कई जगह विवाद और केस भी हुए हैं। शिकायतें मिलने के बाद आरबीआई (RBI rules on document returning) की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं।
बैंक खुद देंगे ग्राहकों को यह जानकारी-
आरबीआई ने अपने सर्कुलर (RBI circular for property documents) में कहा है कि लोन चुकाने के बाद किसी लोनधारक को 30 दिन में लोन के बदले बैंक में गिरवी रखी प्रोपर्टी के जमा किए गए कागजात नहीं मिलते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। (documents returning rules after loan repayment) आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को खुद लोन चुकता करने वाले ग्राहक को बताना होगा कि ये कागजात बैंक की कौन सी शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
लोन देते समय ही बैंक बताएंगे यह बात-
आरबीआई ने बैंकों को नए निर्देश देते हुए कहा है कि बैंक (bank news) और एनबीएफसी लोन देते समय ही लोन अप्रूवल के कागजातों में ही यह जानकारी दे दें कि लोन रिपेमेंट (loan repayment rules) के बाद उन्हें गिरवी रखी प्रोपर्टी के कागजात कहां से मिलेंगे।
इस कार्य के लिए बाध्य होंगे बैंक-
आरबीआई के ये नियम (RBI new rules for loan) उन सभी तरह के लोन मामलों के लिए हैं, जिनमें लोन लेते समय कोई प्रोपर्टी (property knowledge) या अन्य कीमती चीज गिरवी रखी गई हो और उसके डॉक्यूमेंट जमा किए गए हों। लोन लेने के बाद अगर लोनधारक का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो बैंक मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज (property documents) सौंपने के लिए बाध्य होगा।
बैंकों की यह जिम्मेदारी भी तय-
आरबीआई ने गिरवी रखी संपत्ति के कागजातों (mortgaged property documents rules) को लेकर बैंकों की कई तरह जिम्मेदारी तय की हैं। इनके खो जाने पर बैंकों (bank news) की जिम्मेदारी है कि वे लोनधारक की प्रॉपर्टी के कागज तैयार करवाने व इनकी डुप्लीकेट कॉपी दिलाने में ग्राहक की मदद करेंगे।