Motor Vehicle Act 1988 : क्या बाइक और गाड़ियों पर लगा सकते हैं जाति के नाम के स्टीकर, जानिए क्या कहता है देश का कानून
HR Breaking News, Digital Desk- Caste Stickers On Vehicle: गाड़ी पर धर्म-जाति सूचत स्टिकर लगाने के खिलाफ नोएडा और गाजियाबाद पुलिस (Police) ने सख्त रुख अपनाया है. पुलिस ने 11 अगस्त से इसके खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है. कारों पर धर्म-जाति सूचत स्टिकर लगाने को लेकर 2,300 लोगों का चलान काटा है.
मोटर वाहन नियम (Motor Vehicle Rules), 1989 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि रजिस्टर नंबर प्लेट पर स्टिकर नहीं लगाया जाना चाहिए. वाहनों के किसी भी हिस्से पर जाति और धर्म सूचक स्टिकर चिपकाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) 1988 की धारा 179 के तहत जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंडित किए जाने का प्रावधान है.
आपको बता दें, मोटर वाहन नियमों के मुताबिक, रजिस्टर नंबर प्लेटों पर स्टिकर और चिपकने वाले लेबल लगाने की अनुमति नहीं है. नियमों में नंबर प्लेट की विशिष्टताएं भी बताई गई हैं. सेक्शन के मुताबिक, नंबर प्लेट 1.0 मिमी एल्यूमीनियम से बनी होनी चाहिए और एक्ट्रीम लेफ्ट सेंटर में नीले रंग में ‘IND’ लिखा होना चाहिए.
