Traffic New Rules : अब इस गलती पर जब्त हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन चालक जान लें नए रूल्स

HR Breaking News (नई दिल्ली)। यातायात नियम को लेकर एकबार फिर बड़ी खबर है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन अगर आपके पास है तो आप सावधान हो जाए। यातायात नियम को लेकर परिवहन मंत्रालय ने फिर बड़ी सलाह जारी की है। मंत्रालय ने बताया है कि अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते है हुए पकड़े जाते है तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अनतर्गत आता है।
इसके अलावा अगर आप शराब पीकर वाहन चालाते पकड़े जाते है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है।
ड्राइविंग से संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी
नई ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
सड़क सुरक्षा नियम 2020
- नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
- सड़क सुरक्षा नियम के तहत अगर कोई नाबालिक के गाड़ी चलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा और नाबालिक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 की उम्र तक नहीं बन पायेगा।
- New Traffic Rules के अंतर्गत अब जो लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने वालो, ट्रैफिक जम्प करने वालों को, गलत दिशा में ड्राइव करने वालो को, खतरनाक ड्राइविंग करने वालो को और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालो भारी जुर्माना देना होगा।