7th central pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, नोटिफिकेशन जारी
New pension rules : लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरा अपडेट आया है। अब सरकार ने कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स की भी मौज कर दी है। सरकार ने पेंशन को लेकर नए नियम (central employees pension rules) बनाए हैं, इसे लेकर नोटिफिकेशन (pension notification) भी जारी कर दिया गया है। संबंधित विभागों को इन नियमों का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

HR Breaking News (pension rules 2025)। पेंशनधारकों को डबल फायदा देते हुए केंद्र सरकार ने नए नियम (7th CPC pension rules) लागू किए हैं। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए बड़ा फैसला लिया है।
इस बारे में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने अधिसूचना जारी करते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पेंशन (pension rules) को लेकर नए नियम लागू होने से पेंशनर्स (pensioner's news) को वित्तीय फायदा मिल सकेगा।
सरकार ने यह निर्णय पेंशनर्स को महंगाई से राहत दिलाने के लिए लिया है। भविष्य में इसका लाभ रिटायर होने वाले अन्य कर्मचारी (Retired employee's news) भी उठा सकेंगे।
पेंशन को लेकर विभाग ने यह बनाया नियम
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने पेंशन को लेकर नए नियम तय करते हुए अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जैसे ही किसी रिटायर कर्मचारी की उम्र 80 वर्ष हो जाएगी तो उसकी पेंशन में अतिरिक्त पेंशन (compassionate allowance pension rules) का लाभ जुड़ जाएगा।
कर्मचारी की उम्र जिस महीने में 80 साल पूरी होगी, उसी माह की पहली तारीख से अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance) का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
उम्र बढ़ने के अनुसार ही बढ़ेगी अतिरिक्त पेंशन
अनुकंपा पेंशन भत्ते (compassionate pension allowance) को लेकर नियम तय किया गया है कि यह वर्तमान समय की पेंशन पर उम्र अनुसार प्रतिशत के हिसाब से बढ़ेगी। अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की उम्र 80 साल से 85 साल के बीच है तो 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का फायदा उसे बेसिक पेंशन (basic pension rules) पर दिया जाएगा।
यह 100 साल की उम्र होने तक हर 5 साल में 10 प्रतिशत बढ़ता जाएगा। 85 से 90 साल की उम्र वाले सेवानिवृत्तों को बेसिक पेंशन पर नियमानुसार 30 प्रतिशत का लाभ (pension hike) मिलेगा।
100 साल की उम्र में इतना होगा अनुकंपा भत्ता
किसी कर्मचारी की उम्र 90 से 95 साल है तो उन्हें बेसिक पेंशन पर 40 प्रतिशत अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance) मिलेगा। 95 से 100 साल की आयु होने पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (compassionate allowance) दी जाएगी। 100 साल की आयु के बाद यह एकदम डबल हो जाएगा यानी बेसिक पेंशन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनर्स को दिया जाएगा।
इस नियम के तहत किया अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान
केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) CCS(Pension) Rules नियम 2021 के नियम 44 के सब रूल छह में यह प्रावधान किया गया है कि 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी (central employees) को अनुकंपा भत्ते यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए।
सभी विभागों को जारी किए निर्देश
नए पेंशन नियमों (new pension rules) को सही से लागू करने के लिए व नियमों का पालन कराने के लिए पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना उस महीने की एक तारीख से होगा जिस माह में कर्मचारी 80 साल का हो जाएगा।