hrbreakingnews.com

7th central pay commission : लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर सरकारी कर्मचारियों की चली जाएगी नौकरी, जानिये नियम

govt. employees leave rules : हर नौकरीपेशा इंसान छुट्‌टी के महत्व को अच्छी तरह से जानता है। सरकार ने छुटि्टयों को लेकर महिला व पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम (govt. rules for leaves) तय किए हुए हैं। किस कर्मचारी को कितनी छुटि्टयां किस परिस्थिति में मिलेंगी और वह कब-कब छुट्‌टी ले सकता है। इन सब बातों को लेकर सरकार ने नियम (new rules for leaves) तय किए हैं। छुटि्टयों से ही जुड़ा एक नियम यह भी है कि लगातार कितने दिन तक अवकाश कर लिए जाने से कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी। आइये जानते हैं इस बारे में सरकार की ओर से क्या नियम तय किए गए हैं।

 
7th central pay commission : लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर सरकारी कर्मचारियों की चली जाएगी नौकरी, जानिये नियम

HR Breaking News : सरकारी नौकरी को आज के समय में खूब तवज्जो दी जाती है। इसका कारण है अधिकतर लोग यही मानते हैं कि सरकारी नौकरी (sarkari naukari) में तमाम सुविधाओं के साथ-साथ घर-बाहर के कामों के लिए छुटि्टयां भी खूब मिल जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई कर्मचारी चाहे जितनी छुट्‌टी करे या जब चाहे छुट्‌टी (employees leaves rules) करे।

अनेक कर्मचारी छुटि्टयों के सभी नियमों से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते। सरकार ने महिला व पुरुष कर्मचारियों के लिए नियम तय किए हुए हैं। यहां तक कि यह भी तय किया गया है कि कोई कर्मचारी (update for govt employees) लगातार एक निश्चित सीमा से ज्यादा छुट्‌टी करता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सरकार से इस बारे में अक्सर सवाल भी किए जाते हैं, इन सभी सवालों का जवाब भी सरकार ने दे दिया है। 


लगातार छुटि्टयों का नौकरी पर प्रभाव-


सरकार से कर्मचारियों की छुटि्टयों को लेकर पूछे गए विभिन्न सवालों(FAQ)के जवाब में पता चला है कि  कर्मचारियों (govt employee) को सालभर में और पूरे सर्विस टाइम में कितनी छुटि्टयां मिलती हैं। इससे कर्मचारियों का संशय भी दूर हो गया है। कर्मचारियों को उनकी सर्विस से जुड़े नियम व शर्तों के अनुसार ये अवकाश प्रदान किए जाते हैं। इनमें यह भी बताया गया है कि कितनी छुट्‌टी लेने या लगातार छुट्‌टी (govt employee leave rules)  करने पर नौकरी पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यह संबंधित विभाग पर भी निर्भर करता है कि वह किस स्थिति में क्या एक्शन लेता है।


इस हिसाब से मिलती हैं छुटि्टयां -


सरकारी कर्मचारियों को केंद्र व राज्य के नियमों (center govt leave rules) अनुसार अलग-अलग छुटि्टयां दिए जाने का प्रावधान है। अलग-अलग पदों पर बैठे पुरुष व महिला कर्मचारियों की अपनी छुटि्टयां हैं। इसमें इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC), लीव इनकैशमेंट, ईएल (EL) का इनकैशमेंट, पैटरनिटी लीव आदि शामिल हैं। 

लगातार नहीं कर सकते इतनी छुट्‌टी-


अगर कोई कर्मचारी पांच साल से ज्यादा समय तक ड्यूटी पर नहीं आता है तो इसे छुट्‌टी (leave rules for govt employee)  का समय नहीं माना जाएगा, बल्कि नियम अनुसार माना जाएगा कि कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी है। इसके बाद कर्मचारी की नौकरी  चली जाएगी। सरकार (govt rules for leaves) भी इस बारे में क्लियर कर चुकी है। हालांकि यह नियम विदेशी सेवा के लिए लागू नहीं होता। बाकी क्षेत्रों में पांच साल से ज्‍यादा समय तक कर्मचारी के छुट्टी करने पर उसका इस्‍तीफा मान लिया जाएगा। यानी इससे ज्यादा छुट्‌टी (maximum leaves limit) कोई कर्मचारी लगातार नहीं कर सकता। 


लीव इनकैशमेंट कब लें-


लीव इनकैशमेंट को लेकर कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन इसके लिए भी अलग से स्पष्ट नियम (govt job leave rules) है। कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (leave incashment) की मंजूरी संबंधित मामले से पहले यानी एडवांस में लेनी पड़ती है। कुछ विशेष मामलों में ही तय समय अवधि के बाद लीव इनकैशमेंट ली जा सकती हैं। 


चाइल्ड केयर लीव का नियम-


सरकारी महिला कर्मचारी (leave rules for women)  को अपने बच्‍चे की संभाल के लिए चाइल्‍ड केयर लीव दी जाती है। ये छुट्‌टी महिला पेरेंट ही ले सकती है। अगर विदेश में बच्‍चा पढ़ाई के लिए जाता है और महिला को भी देखभाल के लिए साथ में विदेश जाना पड़ा तो तय शेड्यूल अनुसार छुट्‌टी (7th pay commission leave rule) दिए जाने का प्रावधान है।

पढ़ाई के लिए कितनी छुट्टी-


सरकारी कर्मचारियों को पढ़ाई के लिए अलग से छुट्‌टी  मिलती हैं और इनके लिए भी सरकार की ओर से नियम तय किए गए हैं। स्टडी लीव (study leave for govt employees)के लिए सरकार की ओर से पूरी नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी 24 महीने यानी 2 साल की छुट्टी ले सकता है। इसको एक साथ या अलग अलग भी लिया जा सकता है।  अगर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में स्टडी (study leaves in govt job) है तो 12 महीने और एक्स्ट्रा  अवकाश (extra leave ka niyam)मिलता है यानी 36 महीने की छुट्टी सरकार कर्मचारी ले सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि यह केवल उच्च शिक्षा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही मिलती हैं। इसमें महिला-पुरुष को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है।