7th pay commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए अलर्ट, अब लगातार इतने दिन की छुट्टी करने पर चली जाएगी नौकरी
Govt Employees leave rules : अधिक छुट्टी करने की चाह रखने वाले कर्मचारियों की अब पहले वाली मौज नहीं रहेगी। सरकार ने छुटि्टयों को लेकर नियम तय कर दिए हैं और लगातार कई दिनों की छुट्टी करने पर नौकरी भी चली जाएगी। इसे लेकर सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। सरकार के नियम (7th CPC leave rules) के अनुसार लगातार एक साथ कई अवकाश करने पर नौकरी ही चली जाएगी। आइये जानते हैं किस तरह की छुट्टी को लेकर क्या हैं सरकार के नियम ।

HR Breaking News (7th pay commission) । सरकारी कमचारियों को सेवाकाल के दौरान रविवार के अलावा भी कई तरह की छुटि्टयां (govt employee leave rules) मिलती हैं। इनमें लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC), लीव इनकैशमेंट, ईएल (EL) इनकैशमेंट, पैटरनिटी लीव आदि शामिल हैं। इन सभी छुटि्टयों को लेकर नियम (leave rules for govt employees) बनाए गए हैं।
ऐसा नहीं है कि कितनी भी छुटि्टयां कोई कर्मचारी एक साथ ले सकता है। इसके लिए दिनों की संख्या भी तय की गई है। सरकार ने छुटि्टयों से जुड़े कई सवालों का जवाब देते हुए देश और विदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए छुटि्टयों के लेकर नियमों को बताया है।
इतने दिन तक नहीं कर सकते लगातार छुट्टी-
कोई कर्मचारी पांच साल से ज्यादा की छुट्टी (leave rules for govt employee ) लगातार करता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सरकार ने भी इस नियम को लेकर स्पष्ट कर दिया है। यहां पर यह बात गौर करने वाली है कि विदेशी सेवा के लिए ये नियम (leave rules) अलग हैं। विदेशी सेवा के अलावा अन्य क्षेत्रों में पांच साल से ज्यादा समय तक छुट्टी करने पर कर्मचारी का अपने आप इस्तीफा माना जाएगा।
लीव इनकैशमेंट का यह है नियम -
लीव इनकैशमेंट की मंजूरी के लिए अलग से नियम (rules of leaves) है। यह कर्मचारी को पहले ही यानी एडवांस में लेनी पड़ती है। हालांकि सरकार की ओर से कुछ मामलों में तय समय अवधि के बाद लीव इनकैशमेंट लिए जाने का भी प्रावधान है। बता दें कि प्राइवेट नौकरी में छुट्टी के नियम कुछ अलग होते हैं।
चाइल्ड केयर लीव का नियम-
चाइल्ड केयर लीव (govt leave rules) अपने बच्चों की संभाल के लिए महिला कर्मचारी को मिलती है। अगर कोई बच्चा देश के बजाय विदेश में पढ़ाई करने जाता है और महिला को भी संभाल के लिए साथ जाने की जरूरत पड़ती है तो तय नियम व प्रक्रिया के अनुसार छुट्टी (7th pay commission leave rule) मिलती है।
पढ़ाई के लिए मिलेंगी इतनी छुट्टियां-
पढ़ाई के लिए कर्मचारियों के लिए छुट्टी के अलग से नियम (govt employees new leave rules) तय किए गए हैं। किसी कर्मचारी को पढ़ाई के लिए अवकाश चाहिए तो स्टडी लीव के तय नियमों के अनुसार अवकाश मिलता है। कोई कर्मचारी पूरी नौकरी के कार्यकाल में 2 साल तक की छुट्टी एक साथ या अलग अलग ले सकता है। अगर कर्मचारी हेल्थ सेक्टर में काम करता है तो 3 साल की स्टडी लीव (study leave rules) ले सकता है। यानी पीजी की पढ़ाई करनी है तो 36 माह का अवकाश ले सकता है।