7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, लगातार इतने दिन की छुट्टी करने पर चली जाएगी नौकरी
7th Pay Commission : देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट. दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि लगातार इतने दिन की छुट्टी करने पर कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी-

HR Breaking News, Digital Desk- (Employee Rule) सरकारी कर्मचारियों को निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन छुट्टियों के नियमों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) जारी किए हैं। इन FAQs (Frequently Asked Questions) में छुट्टियों के विभिन्न नियमों और पात्रता की विस्तृत जानकारी दी गई है।
कर्मचारी यह भी जान सकते हैं कि लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उन्हें अपनी सरकारी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। यह पहल कर्मचारियों को छुट्टी से जुड़े नियमों को समझने में मदद करेगी।
एफएक्यू में अवकाश की समान्य पात्रता, अवकाश रियायत एलटीसी के साथ अवकाश नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाने पर अवकाश का नकदीकरण, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, स्टडी लीव अध्ययन अवकाश और पितृत्व अवकाश से जुड़े सवाल के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है।
केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 के नियम 12(1) के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी लगातार पांच साल से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकता है। यदि कोई कर्मचारी (employees) विदेश सेवा में न होते हुए भी पांच साल से अधिक समय तक लगातार छुट्टी पर रहता है या बिना छुट्टी के ड्यूटी (duty) से अनुपस्थित रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।
एफएक्यू में कहा है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (Leave encashment to employees) की अनुमति पहले लेनी पड़ती है। जो एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है।
बच्चे की देखभाल के लिए केवल महिलाओं को ही चाइल्ड केयर लीव (child care leave) मिलती है। यदि बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव दी जा सकती है।