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7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का अहम फैसला

7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। जिससे जान लेना कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है... सरकार की ओर से जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

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7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का अहम फैसला

HR Breaking News, Digital Desk- (7th pay commission latest) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। दरअसल वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2025 को या उससे पहले 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी कर रिटायर हुए एनपीएस खाताधारक (या उनके जीवनसाथी), एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं। यह लाभ उनके पहले से प्राप्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) लाभों के अतिरिक्त होगा।

सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा-

योजना के अनुसार, यूपीएस चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए उनके अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से का एकमुश्त भुगतान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, एनपीएस (NPS) के तहत मासिक टॉप-अप राशि की गणना स्वीकृत यूपीएस भुगतान और महंगाई राहत (DR) से प्राप्त एनपीएस पेंशन घटाकर (Reducing NPS pension) की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired employees) को लागू पीपीएफ दरों पर साधारण ब्याज भी दिया जाएगा।

ऐसे कर्मचारियों या उनके जीवनसाथी द्वारा दावा करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2025 है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने जनवरी में एकीकृत पेंशन योजना (ups) को अधिसूचित किया था, जो सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन का वादा करती है।

किन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है यूपीएस-

केंद्र सरकार (central government) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का विकल्प चुनने की अनुमति दी है। यह विकल्प उन 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद NPS में शामिल हुए थे। अधिसूचना के अनुसार, OPS चुनने पर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित भुगतान के रूप में मिलेगा।