7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी, सरकार ने नियमों में किए बड़े बदलाव
7th pay commission : 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को झटका लगा है। कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और पेंशन के नियम आ गए हैं। इन नियमों के बदलाव से कर्मचारियों को पेंशनर्स को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे कर्मचारियों के लिए यह बड़ा अपडेट है।

HR Breaking News (7th pay commission) : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया है। कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी और पेंशन के नियमों में बदलाव से जोरदार झटका लगा है। कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने सख्त चेतावनी भी जारी कर दी है। कर्मचारियों को नियमों को अनदेखा करना बहुत भारी पड़ सकता है। 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में यह झटका लगा है।
कर्मचारियों को अनदेखी पड़ेगी भारी
केंद्र सरकार के नियम के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अनदेखी भारी पड़ेगी। सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and Pension rules) के नियमों को बदलते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। नियमों को सरकार ने अनदेखा किया तो उनको बहुत भारी पड़ सकता है। निमयों का पालन न करना महंगा पड़ जाएगा।
नियमों का करें पालन
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। इन्हें कर्मचारियों को पढ़ना और पालन करना जरूरी है। जहां कर्मचारी जनवरी के महंगाई भत्ते (da) का इंतजार कर रहे हैं, वहीं करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को के लिए सरकार ने एक निर्देश जारी किया है।
कर्मचारियों के लिए ये है नियम
हाल ही में जारी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी (Gratuity and Pension) से जुड़े नियमों को अपडेट किया है। इन नियमों के अनुसार वर्कस्पेस में मिस्कंडट पाया गया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी को रोका जा सकता है।
सरकार ने जारी किए यह निर्देश
केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में एक अधिसूचना जारी की थी, सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से चेतावनी दी गई। नौकरी पर लापरवाही की तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी (Gratuity and Pension) रोक दी जाएगी। यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
नियमों में किए गए 8 बदलाव
सरकार की ओर से सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन निमय 2021 में बदलाव की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन के नियमों (7th CPC Gratuity and Pension) में 8 बदलाव किए हैं। इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके अनुसार कर्मचारियों को लापरवाही करना महंगा पड़ जाएगा।
दोषी पाए गए तो रोक दी जाएगी पेंशन और ग्रेच्युटी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कोई केंद्रीय कर्मचारी नौकरी के दौरान गंभीर अपराध में दोषी मिला या कोई गंभीर लापरवाही की तो सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and Pension) रोक दी जाएगी। यह जानकारी सभी विभागों को भेज दी गई है। दोषी मिलने पर संबंधित विभाग पेंशन को रोक देगा।
केंद्र सरकार कैसे करेगी नियमों को लागू
ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल अध्यक्षों को रहेगा। वहीं, सचिव संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति में जो शामिल हो वह भी पेंशन और ग्रेच्युटी (Gratuity and Pension Rules) रोकने का अधिकार रखता है। वहीं, ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर कर्मचारी अगर कैग का दोषी मिलता है तो ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने का अधिकार रहेगा।
रिटायरमेंट बाद दोषी मिला तो वसूल की जाएगी राशि
कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अगर ठेके पर लगता है तो भी उसपर यह नियम लागू होंगे। वहीं अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो जाती है और चल रही जांच में दोषी मिलता है तो उससे भी नियमों के अनुसार दी गई ग्रेच्यूटी और पेंशन की राशि वसूल ली जाएगी।