7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी इतने दिन की स्पेशल छुट्टी, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव
7th Pay Commission : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब इतने दिन की स्पेशल छुट्टी मिलेगी...जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

HR Breaking News, Digital Desk- (Employees Update) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है! अब वे अंगदान करने पर 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी ले सकते हैं। इस दौरान उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सरकार ने संसद में भी इन नियमों की जानकारी दी है, जिससे अंगदान करने वाले कर्मचारियों (employees) को आराम करने और स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। यह कदम अंगदान को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इन छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पेशल कैजुअल लीव का नियम (Special casual leave rules for central government employees) बनाया है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को अंगदान करने पर अधिकतम 42 दिनों की स्पेशल कैजुअल लीव देने का फैसला किया है।
2023 में आया था आदेश-
साल 2023 में कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे 42 दिनों तक की छुट्टी मिल सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह छुट्टी ऑपरेशन की सफलता या जटिलता पर निर्भर नहीं करेगी। यह कदम अंगदान को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को इस नेक कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया था।
किसी भी स्थिति में 42 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर चाहे ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा। वहीं इन छुट्टियों के लिए डॉक्टर की मंजूरी जरूरी है। यानी बिना डॉक्टर की मंजूरी के छुट्टी नहीं मिलेगी। ये छुट्टियां अस्पताल में भर्ती होने वाले दिन से शुरू होंगी।
बढ़ाया जा सकता है समय-
सरकारी नियमों के अनुसार, छुट्टियों की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसी भी हाल में यह 42 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि किसी सर्जरी के लिए डॉक्टर शुरू में 7 दिनों की छुट्टी स्वीकृत करते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि रोगी को अतिरिक्त अवकाश की आवश्यकता है, तो वे छुट्टियों के दिनों को बढ़ा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए डॉक्टर को लिखित में स्पष्टीकरण देना होगा।
वहीं नियमानुसार छुट्टियों उस दिन से लागू होंगी जिस दिन अंगदान करने वाला शख्स अस्पताल में भर्ती होगा। लेकिन यहां भी कुछ राहत दी गई है। अगर डॉक्टर को लगता है कि अंगदान के लिए उस शख्स की सर्जरी से पहले उसे अस्पताल में कुछ दिन भर्ती करना जरूरी है तो ऐसे मामले में छुट्टियां सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले से उपलब्ध हो सकती हैं।