7th Pay Commission : बड़ी खुशखबरी, अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी. दरअसल आपको बता दें कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब नोशनल इनक्रिमेंट पॉलिसी का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी... जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

HR Breaking News, Digital Desk- (7th Pay Commission New Pension Rule) केंद्र सरकार ने 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नए आदेश के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को अब नोशनल इंक्रीमेंट (Notional Increment Policy) का लाभ मिलेगा. इससे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नए आदेश के मुताबिक जो कर्मचारी सालाना वेतन वृद्धि यानी इनक्रिमेंट (Increment) की तारीख से एक दिन पहले रिटायर हो जाते हैं, उन्हें अब पेंशन के कैलकुलेशन के लिए यह नोशनल इनक्रिमेंट दिया जाएगा.
क्या है DoPT का नया आदेश?
DoPT के नए आदेशानुसार, यदि कोई कर्मचारी 1 जुलाई या 1 जनवरी को वार्षिक इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले (30 जून या 31 दिसंबर) रिटायर होता है, तो उसे अब इंक्रीमेंट का नुकसान नहीं होगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला बढ़ा हुआ वेतन और महंगाई भत्ता (DA) हर साल जनवरी और जुलाई की पहली तारीख से लागू होता है, भले ही इसकी घोषणा बाद में हो. यह बदलाव ऐसे कर्मचारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकेगा.
पहले स्थिति यह थी कि जो कर्मचारी इन तारीखों से एक दिन पहले रिटायर (retire) होते थे, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था. लेकिन अब सरकार (government) ने साफ किया है कि ऐसे कर्मचारियों को भी पेंशन (pension) के कैलकुलेशन में वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. यह लाभ केवल पेंशन के लिए ही होगा और इसका असर ग्रेच्युटी (gratuity) या अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर नहीं पड़ेगा.
इनक्रिमेंट सिस्टम में बदलाव कब हुआ था?
2006 से पहले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तारीखें अलग-अलग थीं. 1 जनवरी 2006 से यह बदलकर 1 जुलाई कर दी गई. 2016 में, 1 जनवरी और 1 जुलाई दो तारीखें निर्धारित की गईं. हालांकि, इन तारीखों से ठीक पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित रह जाते थे.
कोर्ट तक जा चुका है ये मसला-
इस मुद्दे को लेकर कई कर्मचारी अदालत भी जा चुके हैं. 2017 में मद्रास हाई कोर्ट (madras high court) ने एक केस में कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया, जिसे DoPT ने लागू भी किया. इसके बाद देशभर में ऐसे कई मामले सामने आए. सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 और 2024 में फिर से स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई कर्मचारी पूरे साल ईमानदारी से काम करता है, तो उसे अंतिम दिन पर भी वेतन वृद्धि पाने का अधिकार है.
किन शर्तों पर मिलेगा ये लाभ?
DoPT ने यह फैसला वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय की सलाह के बाद लिया है. नए आदेश के अनुसार यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सर्विस पूरी और संतोषजनक रही है. नोशनल इनक्रिमेंट का इस्तेमाल केवल पेंशन (pension) के कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा. रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे लाभों पर इसका असर नहीं पड़ेगा.
कानून विभाग के साथ सलाह के बाद हुआ फैसला-
DoPT ने व्यय और कानूनी मामलों के विभागों से सलाह के बाद स्पष्ट किया है कि 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को 1 जुलाई या 1 जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा. यह लाभ उनकी पेंशन गणना के लिए मान्य होगा, बशर्ते उन्होंने आवश्यक योग्यता सेवा पूरी की हो और उनका कार्य संतोषजनक रहा हो.
इसके साथ ही DoPT ने यह भी कहा है कि “सुप्रीम कोर्ट (supreme Court order) के आदेशों में खास तौर पर कहा गया है कि 1 जनवरी या 1 जुलाई को दिए गए नोशनल इनक्रिमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पेंशन के कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा, पेंशन से जुड़े किसी दूसरे लाभ के लिए नहीं.” सरकार का यह फैसला उन हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों (retired employees) को बड़ी राहत देगा, जिन्हें 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर (retire) होने की वजह से वेतन में बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पाता था.