7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 1 तारीख से लागू होगी नई पेंशन स्कीम, जानिये अब कितनी मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी

HR Breaking News - सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बजट (Budget Update) से पहले सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करने के लिए एक नई पेंशन योजना लागू करने जा रही है।
बता दें कि इस नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) और नई पेंशन योजना (new pension scheme) के फायदों को जोड़कर बनाया गया है। यानी अब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। नई पेंशन स्कीम को “यूनिफाइड पेंशन योजना” (Unified Pension Scheme) नाम दिया गया है और इसे 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया जाएगा। ऐसे में अब कर्मचारियों कुछ सवालें के जवाब ढूंढ़ रहे हैं उनका सवाल है कि उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी का कितना लाभ मिलेगा।
अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो जानकारी के लिए बता दें कि इस नई पेंशन योजना यानी “यूनिफाइड पेंशन योजना” (Unified Pension Scheme) का लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 1 जनवरी साल 2004 या उसके बाद जॉब को शुरू की है।
जानिये कैसे और किन कर्मचारियों को मिलेगा नई पेंशन योजना का लाभ -
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को डिजाइन किया है। इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (dearness allowance) का 10 प्रतिशत योगदान देंगे, जबकि सरकार इससे अधिक यानी 18.5 प्रतिशत योगदान करेगी। इसके अलावा, सरकार एक अलग पूल्ड कॉर्पस के लिए अतिरिक्त 8.5 प्रतिशत का योगदान करेगी।
बता दें कि केंद्र के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (UPS) का लाभ मिलेगा। जिसके तहत कर्मचारियों 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी (basic salary) का 50 प्रतिशत हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। यदि कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार के किसी सदस्य को इस कर्मचारी की पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा। अगर कर्मचारी ने 10 साल या इससे कम सेवा दी है तो उसे 10 हजार रुपये देने का कानून है।
जान लें नई पेंशन योजना की खास बातें -
पेंशन की गारंटी - रिटायरमेंट के बाद कर्मचारि की पिछले 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
पेंशन में होगा इजाफा - रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को महंगाई के हिसाब से समय समय पर बढ़ाया जाएगा।
फैमिली पेंशन - यदि इस दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार के किसी सदस्य को पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्से का लाभ मिलेगा।
रिटायरमेंट बेनिफिट्स : रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी (gratuity) के साथ एकमुश्त रकम दी जाएगी।
न्यूनतम पेंशन - अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल या उससे भी कम समय के लिए जॉब की है तो उसे 10,000 महीना पेंशन की गारंटी है।
स्वैच्छिक रिटायरमेंट का विकल्प - 25 साल की नौकरी के बाद, आप स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपकी पेंशन उस उम्र से शुरू होगी, जब आप सामान्य रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचते।
क्या NPS छोड़कर UPS में आ सकते हैं?
अगर आप नई पेंशन योजना यानी NPS का लाभ ले रहे हैं तो आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। हां, आप NPS को छोड़कर नई पेंशन योजना (UPS) में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि, ध्यान रहे कि एक बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने के बाद आप दोबारा NPS में नहीं आ सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं ट्रांसफर?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में गारंटीड पेंशन का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपना पूरा नई पेंशन स्कीम (NPS) फंड UPS में ट्रांसफर करना होगा।
यदि आपका नई पेंशन स्कीम (NPS) फंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए तय न्यूनतम राशि से कम है, तो आपको अंतर की रकम खुद भरनी होगी।
यदि आपका फंड तय लिमिट से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि आपको वापस मिल जाएगी।