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7th pay commission leave rules : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब 42 दिन की मिलेगी स्पेशल लीव, DoPT ने जारी किए आदेश

Special leaves rules : सरकार की ओर से कर्मचारियों को कई तरह ही सुविधाएं दी जाती हैं। इनमें अवकाश दिए जाने के भी नियम हैं और इन नियमों के तहत अलग अलग प्रकार की छुटि्टयां (Special Leave for Central employees) कर्मचारियों को मिलती हैं। इस बारे में संबंधित विभागों को आदेश भी दे दिए गए हैं। आइये जानते हैं कैसे इन छुटि्टयों का फायदा लिया जा सकता है।

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7th pay commission leave rules : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब 42 दिन की मिलेगी स्पेशल लीव,  DoPT ने जारी किए आदेश

HR Breaking News - (employees leave rules)। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। कर्मचारियों को 42 दिन की स्पेशल छुटि्टयां मिलेंगी, ये अवकाश लेने के लिए कर्मचारियों को सरकार की ओर से तय किए नियमों (govt rules for leaves) को पूरा करने पर मिलेंगी। कोई भी कर्मचारी इन नियमों व शर्तों को पूरा करता है तो इन छुटि्टयों का लाभ उठा सकता है। इस बारे में   DoPT (Department of Personnel and Training) ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।


वेबसाइट पर भी किए आदेश अपलोड-


इन छुटि्टयों (casual leaves rules) को लेकर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT)  संबंधित सभी विभागों को आदेश जारी कर चुका है। इस बारे में कर्मचारियों के बीच प्रसार और जागरूकता के लिए विभाग की वेबसाइट पर ये आदेश अपलोड भी कर दिए गए हैं। 

रिकवरी के लिए मिल सकेगा समय-


सरकार का इन अवकाश को देने के पीछे मकसद है कि सर्जरी (medical leave rules) के बाद कर्मचारी अपने स्वास्थ्य ही रिकवरी कर सकेगा व घर पर अच्छे से संभाल भी होगा और उसे आराम भी मिलेगा। सर्जरी करके शरीर से अंग (Leave rules for organ donation) निकालने के बाद रिकवरी व मरीज को ठीक होने में काफी समय लगता है। इसलिए सरकार ने 'विशेष कल्याणकारी उपाय' के रूप में अंगदान करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को अधिकतम 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी  देने का निर्णय लिया है।


सर्जरी के प्रकार का नहीं कोई रोल-


सर्जरी चाहे जो हो, 42 दिन की छुट्टी तो कर्मचारी को मिलेंगी ही। डीओपीटी (DOPT) के आदेशों के अनुसार ये विशेष आकस्मिक अवकाश अस्पताल में भर्ती होने के दिन से लेकर 42 दिन तक लगातार एकमुश्त लिए जा सकते हैं। अगर डॉक्टर सिफारिश करते हैं तो एक सप्ताह पहले भी ये अवकाश (Leave for organ donation)  ले सकते हैं।

ये अंग दान कर सकते हैं कर्मचारी -


कर्मचारियों में यह भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि कर्मचारियों की ओर से कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं। बता दें कि कर्मचारी (govt employees leaves rules) अपनी किडनी, अग्नाश्य और लीवर का हिस्सा दान कर सकते हैं। लीवर का हिस्सा भी दान कर सकता है। इन अंगों को दान करने से दान करने वाले के शरीर पर नकारात्मक असर भी नहीं पड़ता।