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7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के छुटि्टयों के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इतने दिन की मिलेगी अतिरिक्त छुट्टी

Govt employees leaves : केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से कई तरह की छुटि्टयां दी जाती हैं। अब सरकार ने छुटि्टयों के नियमों (leaves rules) में बड़ा बदलाव कर दिया है। कर्मचारियों को अब और अतिरिक्त अवकाश (extra leaves for employees) दिए जाएंगे। सरकार की ओर से छुट्‌टियों को लेकर आए इस अपडेट के बाद कर्मचारियों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आइये जानते हैं कितने दिन की अतिरिक्त छुट्‌टी कर्मचारियों को मिलेगी।

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7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के छुटि्टयों के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इतने दिन की मिलेगी अतिरिक्त छुट्टी

HR Breaking News : (Leaves rules change)। देशभरी के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट (latest update on leaves) आया है। अब कर्मचारियों को सरकार की ओर से अतिरिक्त छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। छुट्‌टी के लिए सरकार ने बाकायदा नए नियम तय किए हैं, इन नियमों को फॉलो करते हुए कर्मचारी अतिरिक्त अवकाश (Extra 42 days Special Casual Leave) भी ले सकेंगे। सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए राहतभरा बताया जा रहा है। 

इन कर्मचारियों को मिलेंगी अतिरिक्त छुट्‌टी-


सरकार की ओर से बनाए गए अतिरिक्त छुटि्टयों के नियमों के अनुसार केवल अंगदान करने वाले कर्मचारियों को ही 42 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलेंगी। हालांकि यह नियम 2023 से लागू है, अब कर्मचारियों को इस नियम (Special Casual Leave rules) की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

अगर वे मानव सेवा करते हुए अवकाश लेना चाहते हैं तो ये अतिरिक्त अवकाश लेकर लाभ उठा सकते हैं। इन छुटि्टयों को देने का मकसद है कि अंगदान करने वाला कर्मचारी आराम करते हुए आसानी से रिकवरी (leaves for organ donation) कर सके और उसकी सेहत खराब न हो। 

हर तरह की सर्जरी पर मिलेंगी पूरी छुट्‌टी-


लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया  कि अंगदान करने वाले केंद्रीय कर्मचारी को  42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव (SCL kab milti h ) दी जाएंगी ताकि वे बेहतर तरीके से रिकवरी कर सकें।  2023 में कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में एक ऑर्डर (govt order for extra leaves) निकाला था।  उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अंगदान के दौरान बड़ी या छोटी सर्जरी करवाकर कोई कर्मचारी सरकारी डॉक्टर की सलाह से अंगदान करता है तो उस कर्मचारी को 42 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेंगी।

सरकार ने यह भी किया क्लियर-


सरकार के ऑर्डर के अनुसार अस्पताल में कर्मचारी (employees news) जिस दिन से अंगदान के लिए भर्ती हो जाएगा, उसी दिन से छुट्टी शुरू मानी जाएगी। इसके बाद भी डॉक्टर ऑपरेशन से पहले आराम की कहे तो ऑपरेशन से एक हफ्ता पहले से भी छुट्टी मिल जाएगी। अब तक कर्मचारी कंफ्यूज थे कि अंगदान पर मेडिकल लीव कटेंगी या अन्य अवकाश (SCL for central employees) लेने पड़ेंगे। लेकिन इस पर  सरकार ने अब क्लियर कर दिया है कि मानवता के यज्ञ में आहुति डालने वालों के साथ सरकार खड़ी है।

इसलिए लिया अतिरिक्त अवकाश का फैसला-


अंगदान करना मानवता का कार्य है। कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो वह दूसरे के हित के लिए करता है और इस कार्य के लिए उसके अवकाश (govt decision for leaves) नहीं कटने चाहिए। इसके लिए ऐसे कर्मचारी को अतिरिक्त अवकाश दिए जाने चाहिए।

दूसरा कारण यह कि अंगदान के बाद सर्जरी की रिकवरी (42 days Special Casual Leave) के लिए कर्मचारी को आराम भी चाहिए। ऑफिस की भागदौड़ के बीच सही से रिकवरी नहीं हो पाती और सेहत खराब होने का डर रहता है। इसलिए सरकार ने अतिरिक्त अवकाश (Special Casual Leave) देने का फैसला लिया है।