home page

7th Pay Commission : अब सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं इतने दिन की स्पेशल छुट्‌टी, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

7th Pay Commission : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अब सरकारी कर्मचारी इतने दिन की स्पेशल छुट्‌टी ले सकते है... जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें- 

 | 
7th Pay Commission : अब सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं इतने दिन की स्पेशल छुट्‌टी, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए एक नई सुविधा आई है। अब वे अंगदान करने पर 42 दिनों की स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं। इन छुट्टियों के दौरान उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, यानी उन्हें छुट्टी के साथ पूरा वेतन भी मिलेगा। सरकार ने संसद में भी इन नियमों की जानकारी दी है। यह पहल अंगदान को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को सहयोग देने के लिए की गई है। (Employees latest update)

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा में, केंद्र सरकार ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लागू की है। हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) ने बताया कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान करने पर अधिकतम 42 दिनों की स्पेशल कैजुअल लीव (special casual leave) मिलेगी। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य अंगदान को प्रोत्साहित करना और दाताओं को आवश्यक स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय देना है।

2023 में आया था आदेश-

इन छुट्टियों के बारे में साल 2023 में आदेश आया था। यह आदेश पर्सनेल मिनिस्ट्री (Personnel Ministry) ने जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक अंगदान करने वाले कर्मचारी को 42 दिनों तक की छुट्टी मिल सकती है। हालांकि यह छुट्टी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि ऑपरेशन कैसा था।

किसी भी स्थिति में 42 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर चाहे ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा। वहीं इन छुट्टियों के लिए डॉक्टर की मंजूरी जरूरी है। यानी बिना डॉक्टर की मंजूरी के छुट्टी नहीं मिलेगी। ये छुट्टियां अस्पताल में भर्ती होने वाले दिन से शुरू होंगी।

 

बढ़ाया जा सकता है समय-

सरकारी नियमों के अनुसार, छुट्टियों की अवधि बढ़ाई जा सकती है, पर यह 42 दिन से अधिक नहीं होगी। यदि डॉक्टर किसी सर्जरी के लिए शुरुआत में 7 दिन की छुट्टी देता है और बाद में अधिक छुट्टियों की आवश्यकता महसूस होती है, तो वह अवधि बढ़ा सकता है। हालांकि, इसके लिए डॉक्टर को लिखित मंजूरी देनी होगी।

वहीं नियमानुसार छुट्टियों उस दिन से लागू होंगी जिस दिन अंगदान करने वाला शख्स अस्पताल में भर्ती होगा। लेकिन यहां भी कुछ राहत दी गई है। अगर डॉक्टर (Doctor) लगता है कि अंगदान के लिए उस शख्स की सर्जरी (surgery) से पहले उसे अस्पताल में कुछ दिन भर्ती करना जरूरी है तो ऐसे मामले में छुट्टियां सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले से उपलब्ध हो सकती हैं।