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7th pay commission : अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक्सट्रा पेंशन, DoPPW ने जारी की अधिसूचना

center govt pension rules : लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही अब केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए भी सौगात का पिटारा खोल दिया है। सरकार अब पेंशनर्स  को एक्सट्रा पेंशन (extra pension rules) का लाभ भी देने जा रही है, जिससे उनका बुढ़ापा और भी मौज से कट सकेगा। इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस अतिरिक्त पेंशन का लाभ देशभर के लाखों केंद्रीय पेंशनर्स को मिलेगा।

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7th pay commission : अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक्सट्रा पेंशन, DoPPW ने जारी की अधिसूचना

HR Breaking News - (new pension rules )। यह तो आप जानते ही हैं कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट (retirement rules) के बाद पेंशन का लाभ दिया जाता है। अब सरकार इस पेंशन के अलावा एक और पेंशन की सौगात केंद्रीय पेंशनर्स (central pensioners update) को देगी। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं।

बेसिक पेंशन के अलावा अतिरिक्त पेंशन दिए जाने को लेकर लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने संबंधित विभागों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अब चर्चाएं हैं कि यह अतिरिक्त पेंशन कौन से पेंशनर्स को मिलेगी, इसके लिए कौन से पेंशनर्स पात्र होंगे या सभी को अतिरिक्त पेंशन (additional pension rules) के दायरे में लाया जाएगा? आइये जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल इस खबर में।


80 साल की उम्र पार होने पर मिलेगा लाभ-


केंद्र  सरकार के अपडेट के अनुसार अब 80 साल की उम्र पार करने पर ऐसे पेंशनर्स (central govt pensioners) को अतिरिक्त पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। इसे अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance) का नाम भी दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्यरत पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoPPW) ने सभी संबंधित विभागों को अधिसूचना भी जारी कर दी है।


इस प्रावधान के तहत की है व्यवस्था-


केंद्रीय पेंशनर्स को सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन)नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम (rules of pensioners) 6 और सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्व नियम 49(2-ए) के प्रावधानों के अनुसार पहले वाली बेसिक पेंशन तो मिलेगी ही, साथ ही अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। उपरोक्त नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सरकार ने अतिरिक्त पेंशन (pension rules for central govt pensioners ) दिए जाने की व्यवस्था की है।

ऐसे मिलेगा रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा -


केंद्र सरकार का नियम है कि 80 से 85 साल की उम्र के पेंशनर्स को बेसिक पेंशन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। 85 से 90 साल के पेंशनर्स (Additional Pension) को 30 प्रतिशत, 90 से 95 वर्ष के पेंशनर्स (news for pensioners) को 40 प्रतिशत व 95 से 100 साल के पेंशनर्स को 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। अगर किसी पेंशनर की आयु 100 साल से ज्यादा है तो से सुपर सीनियर पेंशनर की श्रेणी में रखा जाएगा और बेसिक पेंशन का 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलेगा।


बढ़ती उम्र के साथ बढ़ेगी पेंशन राशि -


केंद्रीय पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन बढ़ती उम्र के साथ बढ़ेगी। केंद्रीय पेंशनधारकों (compassionate allowance age) की आयु 80 साल से 85 साल के बीच है तो उसे मिलने वाली पेंशन पर 20 प्रतिशत अधिक दिए जाएंगे। मान लें कि किसी को 10 हजार रुपये पेंशन मिल रही है

तो ऐसे पेंशनर्स को 2 हजार रुपये अतिरिक्त पेंशन (pension hike) के रूप में और मिलेंगे, यानी उनकी कुल पेंशन 12000 रुपये होगी। इसके अलावा 85 से 90 वर्ष की आयु के इतनी ही पेंशन पाने वाले पेंशनर (Additional Pension for pensioners) को 30 प्रतिशत के हिसाब से 3000 रुपये अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।


इस दिन से मिलेगा पेंशन का लाभ-


80 साल के बाद दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ते (compassionate allowance) का लाभ कर्मचारी को उस महीने की पहली तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा, जिस महीने में कर्मचारी 80 साल का होगा। सरकार की ओर से अतिरिक्त पेंशन का फैसला पेंशनर्स (Update for pensioners) को सही तरीके से जीवन-यापन करने के लिए दिया है। नियम व शर्तों को पूरा करने वाले सभी केंद्रीय पेंशनर्स (govt. decision for pensioners) को अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।